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6 गांवों में बनाई जाएंगी बाल ग्राम पंचायतें
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छह गांवों में बनाई जाएंगी बाल ग्राम पंचायतें
एडीसी कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय
बच्चों के कल्याण के लिए काम करेगी बाल ग्राम पंचायत
फोटो नंबर 17
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। बाल ग्राम पंचायत को लागू करने के लिए एडीसी कार्यालय में एक बैठक हुई। जिसमें रमनदीप कौर सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिरकत की। एडीसी सतबीर सिंह कुंडू ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार गांवों में बाल ग्राम पंचायत बनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। बाल पंचायत मुख्य रूप से बालहित व बाल संरक्षण का विषय है।
उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण आयोग की सदस्य रमनदीप कौर ने दोबारा जून 2018 से जिले भर के राजकीय स्कूलों का दौरे किया था। बाल पंचायत गठित करने के उद्देश्य से जिले के 6 स्कूलों को चिह्नित किया गया। उन्होंने बताया कि जिसमें ब्लॉक कैथल में चंदाना, ब्लॉक ढांड में पबनावा, ढांड, ब्लॉक गुहला में बलबेहड़ा व खरौदी, ब्लॉक कलायत में कुराड़ गांवों में बाल ग्राम पंचायत बनाई जाएंगी। बाल पंचायत में शामिल बच्चों की आयु 5 से18 वर्ष होगी। बशर्ते वह बालक पढ़ाई व खेल क्षेत्र में आगे हो। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 100 है। उनमें से बाल पंचायत के सदस्य 5 रहेंगे। उन्होंने बताया कि बाल ग्राम पंचायत द्वारा बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। ताकि बच्चों में नेतृत्व की भावना, अनुशासन, देशभक्ति के गुणों को बढ़ावा मिले। बच्चों के साथ हो रहे यौन शोषण पर प्रतिबंध पर लगें। बाल ग्राम पंचायत की एक बैठक 45 दिन में अनिवार्य होगी। मुख्याध्यापक/प्राचार्य की देखरेख में बैठक होगी। राजकीय विद्यालयों के पश्चात यह प्रायोगिक परियोजना पूरे जिले भर में जिला शिक्षा अधिकारी की देख रेख में चलाई जाएगी। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी जोगिंद्र सिंह हुड्डा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही, जिला बाल कल्याण अधिकारी बलबीर सिंह चौहान, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप, सभी ब्लॉकों के बीडीपीओ मौजूद रहे।
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एडीसी कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय
बच्चों के कल्याण के लिए काम करेगी बाल ग्राम पंचायत
फोटो नंबर 17
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। बाल ग्राम पंचायत को लागू करने के लिए एडीसी कार्यालय में एक बैठक हुई। जिसमें रमनदीप कौर सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिरकत की। एडीसी सतबीर सिंह कुंडू ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार गांवों में बाल ग्राम पंचायत बनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। बाल पंचायत मुख्य रूप से बालहित व बाल संरक्षण का विषय है।
उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण आयोग की सदस्य रमनदीप कौर ने दोबारा जून 2018 से जिले भर के राजकीय स्कूलों का दौरे किया था। बाल पंचायत गठित करने के उद्देश्य से जिले के 6 स्कूलों को चिह्नित किया गया। उन्होंने बताया कि जिसमें ब्लॉक कैथल में चंदाना, ब्लॉक ढांड में पबनावा, ढांड, ब्लॉक गुहला में बलबेहड़ा व खरौदी, ब्लॉक कलायत में कुराड़ गांवों में बाल ग्राम पंचायत बनाई जाएंगी। बाल पंचायत में शामिल बच्चों की आयु 5 से18 वर्ष होगी। बशर्ते वह बालक पढ़ाई व खेल क्षेत्र में आगे हो। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 100 है। उनमें से बाल पंचायत के सदस्य 5 रहेंगे। उन्होंने बताया कि बाल ग्राम पंचायत द्वारा बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। ताकि बच्चों में नेतृत्व की भावना, अनुशासन, देशभक्ति के गुणों को बढ़ावा मिले। बच्चों के साथ हो रहे यौन शोषण पर प्रतिबंध पर लगें। बाल ग्राम पंचायत की एक बैठक 45 दिन में अनिवार्य होगी। मुख्याध्यापक/प्राचार्य की देखरेख में बैठक होगी। राजकीय विद्यालयों के पश्चात यह प्रायोगिक परियोजना पूरे जिले भर में जिला शिक्षा अधिकारी की देख रेख में चलाई जाएगी। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी जोगिंद्र सिंह हुड्डा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही, जिला बाल कल्याण अधिकारी बलबीर सिंह चौहान, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप, सभी ब्लॉकों के बीडीपीओ मौजूद रहे।
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