डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में मिलेगी एक लाख की मदद
कैथल। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले मामले इस योजना में कवर नहीं होंगे। यह जानकारी डीसी धर्मबीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे जो कि नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी दिव्यांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।