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Kaithal News: दुराचार में 20 साल कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
Thu, 01 Jun 2023 01:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 01 Jun 2023 01:43 AM IST
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तथा क्राइम अगेंस्ट वूमेन डा. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने दुराचार के मामले में दोषी 20 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा होगी।
इसके अलावा पीड़ित को चार लाख रुपये की रकम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत देने के आदेश भी न्यायालय ने दिया है। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़ित को 40 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।
मामले में पीड़ित बच्चे की मां ने 19 नवंबर 2021 को दी शिकायत के आधार पर धारा 377 आईपीसी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। सरकारी वकील जेबी गोयल ने बताया कि महिला का तीन साल का बेटा अपने घर के पास गली में खेल रहा था। उसे उसका पड़ोसी राजेश अपने मकान में ले गया। कुछ देर बाद शिकायतकर्ता का बेटा रोता हुआ घर आया तो उसने बताया कि राजेश ने उसके साथ गलत काम किया है।
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इस शिकायत पर पुलिस ने राजेश के खिलाफ थाना शहर में 19 नवंबर 2021 को धारा 377 आईपीसी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। इसमें सुनवाई करते हुए एडीजे डा. गगनदीप कौर ने राजेश का दुराचार का दोषी करार दिया और दोषी को 20 साल के कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी जमानत न मिलने के कारण पहले से ही जेल में बंद है।
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इसके अलावा पीड़ित को चार लाख रुपये की रकम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत देने के आदेश भी न्यायालय ने दिया है। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़ित को 40 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।
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मामले में पीड़ित बच्चे की मां ने 19 नवंबर 2021 को दी शिकायत के आधार पर धारा 377 आईपीसी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। सरकारी वकील जेबी गोयल ने बताया कि महिला का तीन साल का बेटा अपने घर के पास गली में खेल रहा था। उसे उसका पड़ोसी राजेश अपने मकान में ले गया। कुछ देर बाद शिकायतकर्ता का बेटा रोता हुआ घर आया तो उसने बताया कि राजेश ने उसके साथ गलत काम किया है।
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इस शिकायत पर पुलिस ने राजेश के खिलाफ थाना शहर में 19 नवंबर 2021 को धारा 377 आईपीसी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। इसमें सुनवाई करते हुए एडीजे डा. गगनदीप कौर ने राजेश का दुराचार का दोषी करार दिया और दोषी को 20 साल के कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी जमानत न मिलने के कारण पहले से ही जेल में बंद है।