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दीपावली के लिए पटाखों की बिक्री के लिए जगह निर्धारित
Updated Sun, 08 Oct 2017 12:11 AM IST
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दीपावली के लिए पटाखों की बिक्री के लिए जगह निर्धारित
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिलाधीश सुनीता वर्मा ने दीपावली के मद्देनजर जिले में विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों की बिक्री तथा भंडारण के लिए जगह निर्धारित कर दिए हैं। जिलाधीश की ओर से यह आदेश विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत जारी किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 14 अक्तूबर से एक 21 अक्तूबर 2017 तक कैथल, कलायत, गुहल-चीका, पूंडरी, राजौंद, ढांड एवं सीवन में वैध लाइसेंस के बिना निर्धारित किए गए बिक्री स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश के आदेश के मुताबिक विस्फोटक पदार्थ और पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य किया गया है। कैथल शहर में लघु सचिवालय के समीप हुड्डा मैदान, पुराना बस स्टैंड, चंदाना गेट मैदान, पूंडरी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान, कलायत में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान, गुहला-चीका के लिए गुहला रोड चीका स्थित हुड्डा पार्ट-4 मैदान, राजौंद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ढांड में राजकीय उच्च विद्यालय का मैदान तथा सीवन में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के मैदान को विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। लाइसेंसशुदा पटाखा विक्रेता भी 50 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक सामग्री नहीं रख सकेगा। दो बूथों के मध्य कम से कम 3 मीटर और दो बूथों के आमने-सामने की दूरी लगभग 50 फीट रखी जानी अनिवार्य की गई है। प्रत्येक बूथ के चारों तरफ खुला मैदान छोड़ा जाना अनिवार्य है। प्रत्येक बूथ को ऐसी सामग्री से बनाया जाएगा, जो ज्वलनशील न हो।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिलाधीश सुनीता वर्मा ने दीपावली के मद्देनजर जिले में विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों की बिक्री तथा भंडारण के लिए जगह निर्धारित कर दिए हैं। जिलाधीश की ओर से यह आदेश विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत जारी किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 14 अक्तूबर से एक 21 अक्तूबर 2017 तक कैथल, कलायत, गुहल-चीका, पूंडरी, राजौंद, ढांड एवं सीवन में वैध लाइसेंस के बिना निर्धारित किए गए बिक्री स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश के आदेश के मुताबिक विस्फोटक पदार्थ और पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य किया गया है। कैथल शहर में लघु सचिवालय के समीप हुड्डा मैदान, पुराना बस स्टैंड, चंदाना गेट मैदान, पूंडरी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान, कलायत में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान, गुहला-चीका के लिए गुहला रोड चीका स्थित हुड्डा पार्ट-4 मैदान, राजौंद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ढांड में राजकीय उच्च विद्यालय का मैदान तथा सीवन में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के मैदान को विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। लाइसेंसशुदा पटाखा विक्रेता भी 50 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक सामग्री नहीं रख सकेगा। दो बूथों के मध्य कम से कम 3 मीटर और दो बूथों के आमने-सामने की दूरी लगभग 50 फीट रखी जानी अनिवार्य की गई है। प्रत्येक बूथ के चारों तरफ खुला मैदान छोड़ा जाना अनिवार्य है। प्रत्येक बूथ को ऐसी सामग्री से बनाया जाएगा, जो ज्वलनशील न हो।
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