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कलायत नगरपालिका ने नपा की दुकानों पर किए गए निर्माण को गलत ठहराया
Updated Sat, 03 Nov 2018 12:38 AM IST
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कलायत नगरपालिका ने नपा की दुकानों पर किए गए निर्माण को गलत ठहराया
विभागीय कार्रवाई की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। समाजसेवी बलजीत नायक ने लगभग एक मास पूर्व सीएम विंडो में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि कलायत के वार्ड न. 6 से पार्षद बनी चेयरमैन रजनी के पति सलिंद्र राणा ने नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया हुआ है। उन्होंने चुनाव दौरान फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुनाव जीता है। नगरपालिका की अनुमति के बिना किराए की दुकानों पर कमरों का अवैध निर्माण किया है। इसकी जांच नगरपालिका के सचिव कुलदीप सिंह द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया कि वार्ड न. 8 में जो मकान है वह बहुत पुराना बना है तथा उस पर इस समय कोई निर्माण कार्य नही चल रहा। नगरपालिका सचिव व बिल्डिंग इंस्पेक्टर सुमित कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट में लिखा गया है कि वार्ड नंबर 8 में जो दुकानें सलिंद्र राणा के नाम हैं, उनके ऊपर जो निर्माण किया गया है। वह गल्त है। उसे हटाया जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि पार्षद की सदस्यता रद्द करने तथा चुनाव निरस्त करने हेतु शक्तियां महानिदेशक महोदय शहरी स्थानीय निकाय पंचकुला के पास है। समाजसेवी बलजीत सिंह नायक ने कहा कि इस सारे मामले को माननीय उच्च न्यायालय में रिट-पटीशन दायर की जाएगी।
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विभागीय कार्रवाई की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। समाजसेवी बलजीत नायक ने लगभग एक मास पूर्व सीएम विंडो में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि कलायत के वार्ड न. 6 से पार्षद बनी चेयरमैन रजनी के पति सलिंद्र राणा ने नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया हुआ है। उन्होंने चुनाव दौरान फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुनाव जीता है। नगरपालिका की अनुमति के बिना किराए की दुकानों पर कमरों का अवैध निर्माण किया है। इसकी जांच नगरपालिका के सचिव कुलदीप सिंह द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया कि वार्ड न. 8 में जो मकान है वह बहुत पुराना बना है तथा उस पर इस समय कोई निर्माण कार्य नही चल रहा। नगरपालिका सचिव व बिल्डिंग इंस्पेक्टर सुमित कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट में लिखा गया है कि वार्ड नंबर 8 में जो दुकानें सलिंद्र राणा के नाम हैं, उनके ऊपर जो निर्माण किया गया है। वह गल्त है। उसे हटाया जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि पार्षद की सदस्यता रद्द करने तथा चुनाव निरस्त करने हेतु शक्तियां महानिदेशक महोदय शहरी स्थानीय निकाय पंचकुला के पास है। समाजसेवी बलजीत सिंह नायक ने कहा कि इस सारे मामले को माननीय उच्च न्यायालय में रिट-पटीशन दायर की जाएगी।