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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक अनुदान- डीसी
Updated Wed, 26 Jul 2017 12:20 AM IST
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एक माह पहले करें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। डीसी सुनीता वर्मा ने कहा कि गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। समय पर लाभ प्राप्त करने के लिए शादी से एक माह पहले विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। शगुन की राशि के साथ विभाग द्वारा बधाई पत्र भी जारी किया जाता है।
डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार शुरू की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाड़ियों तथा विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान राशि दी जाती है। जिला कल्याण अधिकारी सीमा रानी ने बताया कि जिले में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ वर व वधू की जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति, आधार से लिंक बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। डीसी सुनीता वर्मा ने कहा कि गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। समय पर लाभ प्राप्त करने के लिए शादी से एक माह पहले विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। शगुन की राशि के साथ विभाग द्वारा बधाई पत्र भी जारी किया जाता है।
डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार शुरू की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाड़ियों तथा विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान राशि दी जाती है। जिला कल्याण अधिकारी सीमा रानी ने बताया कि जिले में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ वर व वधू की जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति, आधार से लिंक बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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