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Kaithal News: अफीम रखने के दोषी को 10 साल की कैद
Fri, 29 Mar 2024 03:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 29 Mar 2024 03:06 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष अदालत एनडीपीएस संगीता राय सचदेव की अदालत ने अफीम रखने के एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बारे में 27 नवंबर 2020 को थाना राजौंद में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि एचसी गुलाब सिंह व सुखदेव सिंह, एलएचसी रेखा रानी चालक ईएचसी अनूप कुमार गश्त करते हुए नीमवाला बस अड्डे पर हाजिर थे। वहां एक गुप्तचर ने पुलिस को सूचना दी कि रामकुमार निवासी अर्जुन नगर कैथल अफीम बेचने का धंधा करता है। वह कुछ समय के बाद बाइक से ग्राहक की तलाश में अफीम बेचने के लिए राजौंद आएगा। इस पर पुलिस ने बस अड्डा किच्छाना कैथल राजौंद मार्ग पर नाकाबंदी करके आने जाने व्हीकलों को चेक करना शुरू किया। करीब 10 मिनट बाद एक बाइक आती दिखाई दी।
पुलिस ने बाइक रोक कर उसके चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामकुमार निवासी अर्जुन नगर कैथल बताया। जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाश ली गई तो उसके पास से 100.41 ग्राम अफीम बरामद हुई।
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पुलिस ने रामकुमार को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया व चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद अपने फैसले में रामकुमार को अफीम रखने का दोषी पाया तथा 10 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष अदालत एनडीपीएस संगीता राय सचदेव की अदालत ने अफीम रखने के एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बारे में 27 नवंबर 2020 को थाना राजौंद में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि एचसी गुलाब सिंह व सुखदेव सिंह, एलएचसी रेखा रानी चालक ईएचसी अनूप कुमार गश्त करते हुए नीमवाला बस अड्डे पर हाजिर थे। वहां एक गुप्तचर ने पुलिस को सूचना दी कि रामकुमार निवासी अर्जुन नगर कैथल अफीम बेचने का धंधा करता है। वह कुछ समय के बाद बाइक से ग्राहक की तलाश में अफीम बेचने के लिए राजौंद आएगा। इस पर पुलिस ने बस अड्डा किच्छाना कैथल राजौंद मार्ग पर नाकाबंदी करके आने जाने व्हीकलों को चेक करना शुरू किया। करीब 10 मिनट बाद एक बाइक आती दिखाई दी।
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पुलिस ने बाइक रोक कर उसके चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामकुमार निवासी अर्जुन नगर कैथल बताया। जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाश ली गई तो उसके पास से 100.41 ग्राम अफीम बरामद हुई।
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पुलिस ने रामकुमार को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया व चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद अपने फैसले में रामकुमार को अफीम रखने का दोषी पाया तथा 10 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।