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Kaithal News: बैंक डकैती के छह दोषियों को 10-10 साल की कैद

Thu, 09 May 2024 03:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 09 May 2024 03:00 AM IST
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10-10 years imprisonment to six accused of bank robbery
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने लूट और डकैती के छह दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इस बारे में सौथा गांव निवासी सुरजीत सिंह ने थाना सदर कैथल में छह जून 2020 को मुकदमा नंबर 155 दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की। कोर्ट फाइल के हवाले से सुखदीप सिंह ने बताया कि सुरजीत सिंह एचडीएफसी बैंक व एटीएम गांव क्योड़क में गार्ड की ड्यूटी पर लगा हुआ था। पांच जून 2020 की रात को वह हर रोज की तरह बैंक व एटीएम की सिक्योरटी में तैनात था। रात करीब एक बजे कार में से पांच युवक उतर कर आए जिनमें से एक लड़के के हाथ में पिस्तौल व अन्य के हाथों में तलवार, लोहे के सरिये व राड थे।
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सुरजीत के मुताबिक, पिस्तौल लिए हुआ युवक उसे पकड़कर साथ लगते टेंट हाउस में जबरदस्ती ले गया और उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगाकर बैंक की चाबियां व फोन छीन लिया। डकैतों ने सुरजीत को दुकान में रखी कुर्सी से रस्सी से बांध दिया। एक युवक उस पर पिस्तौल तानकर खड़ा रहा और बाकी सभी बैंक व एटीएम में घुस गए। वे बैंक में तोड़फोड़ करने लगे गए लेकिन इस बीच पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाती हुई बैंक के सामने से आई। सुरजीत की आवाज सुनकर पुलिस दुकान में आई और उसे मुक्त कराया। इस बीच सभी आरोपी युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। उनका पीछा कर पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम संदीप निवासी कैथल बताया। वारदात की सूचना मिलने पर बैंक मैनेजर संदीप शर्मा भी मौके पर
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आ गए।

आरोपी संदीप से पूछताछ के बाद बाकी आरोपियों की पहचान रमन निवासी पट्टी अफगान, नरेश उर्फ निक्का निवासी खुराना रोड, पम्मू उर्फ पवन निवासी खुराना रोड कैथल, सम्मी उर्फ गौरव निवासी पेहवा, सन्नी उर्फ सरवन निवासी पटियाला के रूप में हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे डा. नंदिता कौशिक ने सभी छह को दोषी पाया व अपने फैसले में सभी को दस-दस साल कठोर कारावास और प्रत्येक को 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पुलिस का सायरन सुन भाग गया था पिस्तौल तानकर खड़ा आरोपी

पीड़ित सुखदीप सिंह ने बताया कि वारदात के दौराान जब पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाती हुई बैंक के सामने आई तो पिस्तौल ताना हुआ युवक डरकर भाग गया था। बाद में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा और फिर अन्य आरोपी दबोच लिए गए थे।
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