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ऋण योजना का लाभ लेकर सशक्त बनें महिलाएं : डीसी
Tue, 22 Oct 2024 02:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 22 Oct 2024 02:30 AM IST
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जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम ने ऋण उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम की ऋण सुविधाओं का महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा को को बैंक के माध्यम से खुद का व्यवसाय करने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। स्कीम के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी का लाभ दिया जाएगा। ऋण योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और। उनकी वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वह हरियाणा कि स्थायी निवासी हो। इस स्कीम में मसाला यूनिट, दोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि का व्यवसाय करने के लिए ऋण दिया जाता है। आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम में संपर्क किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा को को बैंक के माध्यम से खुद का व्यवसाय करने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। स्कीम के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी का लाभ दिया जाएगा। ऋण योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और। उनकी वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वह हरियाणा कि स्थायी निवासी हो। इस स्कीम में मसाला यूनिट, दोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि का व्यवसाय करने के लिए ऋण दिया जाता है। आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम में संपर्क किया जा सकता है।
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