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Jind News: अश्लील वीडियो वायरल करने के दोषी को अंडरगोन की सजा
Thu, 06 Apr 2023 12:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 06 Apr 2023 12:30 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। छात्रा से दोस्ती कर वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अंडरगोन (जितना समय जेल में रहे) की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शहर की एक काॅलोनी निवासी किशोरी ने आठ फरवरी 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पड़ोसी गांव के प्राइवेट स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। उसके साथ गांव रूपगढ़ निवासी छात्र भी पढ़ता है। लगभग दो माह पहले दोनों के बीच दोस्ती हो गई और मोबाइल नंबरों के आदान प्रदान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रात को अक्सर वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत होती थी। इस पर छात्र ने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर उसकी अश्लील वीडियो बना ली और उसे फेसबुक तथा व्हाट्सअप ग्रुप पर डाल दिया। महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने छात्र को दोषी करार देते हुए अंडरगोन की सजा सुनाई है। दोषी को दस हजार रुपये जुर्माने भी लगाया गया। मामले के चलते दोषी नौ फरवरी 2021 से 30 जुलाई 2022 तक जेल में रहा था।
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जींद। छात्रा से दोस्ती कर वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अंडरगोन (जितना समय जेल में रहे) की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शहर की एक काॅलोनी निवासी किशोरी ने आठ फरवरी 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पड़ोसी गांव के प्राइवेट स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। उसके साथ गांव रूपगढ़ निवासी छात्र भी पढ़ता है। लगभग दो माह पहले दोनों के बीच दोस्ती हो गई और मोबाइल नंबरों के आदान प्रदान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रात को अक्सर वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत होती थी। इस पर छात्र ने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर उसकी अश्लील वीडियो बना ली और उसे फेसबुक तथा व्हाट्सअप ग्रुप पर डाल दिया। महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने छात्र को दोषी करार देते हुए अंडरगोन की सजा सुनाई है। दोषी को दस हजार रुपये जुर्माने भी लगाया गया। मामले के चलते दोषी नौ फरवरी 2021 से 30 जुलाई 2022 तक जेल में रहा था।
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