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अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक पीएनडीटी अधिनियम के नियमों का करें पालन : सिविल सर्जन

Wed, 12 Mar 2025 01:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 12 Mar 2025 01:38 AM IST
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Ultrasound center operators should follow the rules of PNDT Act: Civil Surgeon
11जेएनडी25: नागरिक अस्पताल में पीएनडीटी एक्ट विषय पर आयोजित वर्कशॉप में मौजूद चिकित्सक। अस्पताल
जींद। पीएनडीटी एक्ट विषय पर मंगलवार को नागरिक अस्पताल के जिला प्रशिक्षण केंद्र पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यातिथि के तौर पर नागरिक अस्पताल की सिविल सर्जन सपना गहलोत ने की। इसमें स्वास्थ्य विभाग, पीएनडीटी के अधिकारियों के साथ-साथ जिला के सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के अल्ट्रासाउंड संचालकों, वकीलों, महिला व बाल विकास विभाग अधिकारी ने भाग लिया।
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सिविल सर्जन ने बताया कि ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर भ्रूण की जांच कर रहे हैं। उनका पर्दाफाश करने के लिए आम नागरिक की भागीदारी भी जरूरी है। ऐसे लोगों को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन कर आवश्यक सबूत एकत्रित करें। जिला में पीएनडीटी टीम अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर समय-समय पर औचक निरीक्षण करती रहे। सिविल सर्जन ने कहा कि भ्रूण हत्या समाज में प्रचलित कुप्रथाओं में से एक है। जिला में जितने भी अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक हैं। उन्हे पीएनडीटी अधिनियम के तहत जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर, जहां पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। उन पर शिकंजा कसने के लिए रिकॉर्डिंग करके विभाग को भेजें। जनवरी 2025 की रिपोर्ट अनुसार जिला में इस समय एक हजार पुरुषों व 955 महिलाएं हैं। पिछले वर्ष लिंगानुपात 919 था।
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पारदर्शिता रखनी जरूरी

अल्ट्रासाउंड के संचालकों से कहा कि गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाने वाली प्रत्येक महिला का फार्म भरने जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी कर इसकी रिपोर्ट जिला अस्पताल में पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की नई मशीन खरीदने, बेचने व अस्पताल में जगह बदलने की सूचना भी सीएमओ कार्यालय को अवश्य दें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
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रेडियोलॉजिस्ट का पंजीकरण हो
अल्ट्रासाउंड मशीन से जुड़े सभी अधिकारी,कर्मचारी की हाजिरी, वेतन संबंधित जैसी सभी तरह की रिपोर्ट भी सिविल सर्जन को अवश्य भिजवाएं। जिला में कार्यरत सभी रेडियोलॉजिस्ट का पंजीकरण सीएमओ कार्यालय में दर्ज होना चाहिए।
आरसीएच पंजीकरण होना आवश्यक
महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के आदेशानुसार गर्भवती महिलाओं का आरसीएच पंजीकरण होना आवश्यक है। बिना आरसीएच पंजीकरण के किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाए। ऐसा करने पर विभागीय कार्यवाही हो सकती है।


लिंगानुपात मामले में जिला को प्रथम स्थान पर रखने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगें। जिला में पीएनडीटी एक्ट के तहत 35 तथा एमपीटी के तहत 26 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
डॉ. पालेराम कटारिया डिप्टी सिविल सर्जन नागरिक अस्पताल जींद।
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