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चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को दस साल कैद
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जींद। छह वर्ष पहले चरस तस्करी के मामले में पकड़े गए मदनहेड़ी गांव निवासी सुनील व संजय को एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को 10-10 वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष कैद की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सदर थाना पुलिस ने मदनहेड़ी निवासी संजय व सुनील को सूचना के आधार पर छह वर्ष पहले 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर इन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को 26 मई 2016 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। यहां से अदालत के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद इस मामले में 22 अगस्त 2016 को न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में शनिवार को एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने सुनवाई करते मदनहेड़ी निवासी सुनील व संजय को प्रतिबंधित नशीला पदार्थ चरस रखने के जुर्म में दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सदर थाना पुलिस ने मदनहेड़ी निवासी संजय व सुनील को सूचना के आधार पर छह वर्ष पहले 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर इन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को 26 मई 2016 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। यहां से अदालत के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद इस मामले में 22 अगस्त 2016 को न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में शनिवार को एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने सुनवाई करते मदनहेड़ी निवासी सुनील व संजय को प्रतिबंधित नशीला पदार्थ चरस रखने के जुर्म में दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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