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बस अड्डे से गलत दिशा में बस ले जाने पर दुर्घटना होने या पुलिस द्वारा चालान करने पर चालक होगा जिम्मेदार

Wed, 27 Jul 2022 12:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 27 Jul 2022 12:09 AM IST
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The driver will be responsible if the bus is taken in the wrong direction from the bus stand, in case of accident or challaned by the police.
नया बस अड्डा जिसके बाहर गलत दिशा में बस निकालने पर खुद चालक होगा जिम्मेदार। संवाद - फोटो : Jind
जींद। पांडू-पिंडारा स्थित नए बस स्टैंड के पास गलत दिशा में बस चलाने पर यातायात पुलिस द्वारा चालान किए जाने या फिर दुर्घटना होने पर चालक खुद जिम्मेदार होगा। बस गलत साइड में चलाते समय अगर यातायात पुलिस द्वारा चालान किया जाएगा तो बस के संबंधित चालक द्वारा खुद ही चालान का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी संबंधित कर्मचारी की होगी। अगर ऐसा कोई चालक करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके लिए जींद डिपो के महाप्रबंधक ने निर्देश जारी किए गए हैं। महाप्रबंधक द्वारा जारी किए निर्देश में जींद डिपो के चालक व परिचालकों को आदेश दिए गए हैं कि बसों का संचालन निर्धारित मार्ग से किया जाए व सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।
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गौरतलब है कि पांडू पिंडारा बस स्टैंड का निर्माण फ्लाईओवर के पास किया गया है। फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही बस स्टैंड है। ऐसे में बस स्टैंड के सामने कोई कट नहीं दिया गया, जिससे हाईवे पर सड़क हादसे होने से बचाए जा सकें। बसों के संचालन को लेकर बस स्टैंड के पास सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। ऐसे में गोहाना, रोहतक व दिल्ली जाने वाली बसों को सफीदों रोड पर बने पुल के नीचे होकर निर्धारित रूट पर चलने के निर्देश दिए हैं। वहीं नरवाना, कैथल, करनाल व हिसार रूट पर चलने वाली बसों को सफ ीदों रोड से होते हुए परशुराम चौक पर पहुंचकर एसपी आवास के सामने से गोहाना रोड पर होते हुए जाने के लिए मार्ग निर्धारित किया गया है। वहीं चालक निर्धारित रूट का पालन नहीं करते हुए गलत दिशा में बसों को लेकर जाते हैं, जिससे सडक़ हादसे होने का डर बना रहता है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चालक व परिचालकों को निर्धारित रूट से चलने के निर्देश दिए हैं।
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चालक व परिचालकों को दिए गए निर्देश
चालक व परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि जींद बस स्टैंड से निर्धारित रूट से ही बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई चालक व परिचालक बस स्टैंड के पास गलत दिशा में बसों को लेकर जाता है और इस दौरान अगर यातायात पुलिस द्वारा उनका चालान किया जाता है या फि र कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।
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-अशोक कौशिक, महाप्रबंधक, जींद डिपो।
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