फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The culprit of raping a minor gets 20 years imprisonment

Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

Sat, 03 Feb 2024 10:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 03 Feb 2024 10:25 PM IST
विज्ञापन
The culprit of raping a minor gets 20 years imprisonment
जींद। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने बीस वर्ष कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन


शहर थाना नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो सितंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 24 अगस्त को वह पत्नी के साथ दवाई लेने बाहर गया था। शाम को जब वह घर लौटे तो उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब मिली। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि गांंव सिवानी, भिवानी निवासी मोहित उर्फ रमता ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। शहर थाना नरवाना पुलिस ने मोहित उर्फ रमता के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मोहित के खिलाफ अपहरण के अलावा यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं को जोड़ दिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने मोहित उर्फ रमता को बीस वर्ष कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed