{"_id":"65be701db6212f880e0b247f","slug":"the-culprit-of-raping-a-minor-gets-20-years-imprisonment-jind-news-c-199-1-sroh1007-112544-2024-02-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा
Sat, 03 Feb 2024 10:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 03 Feb 2024 10:25 PM IST
विज्ञापन
जींद। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने बीस वर्ष कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
शहर थाना नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो सितंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 24 अगस्त को वह पत्नी के साथ दवाई लेने बाहर गया था। शाम को जब वह घर लौटे तो उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब मिली। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि गांंव सिवानी, भिवानी निवासी मोहित उर्फ रमता ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। शहर थाना नरवाना पुलिस ने मोहित उर्फ रमता के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मोहित के खिलाफ अपहरण के अलावा यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं को जोड़ दिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने मोहित उर्फ रमता को बीस वर्ष कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
शहर थाना नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो सितंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 24 अगस्त को वह पत्नी के साथ दवाई लेने बाहर गया था। शाम को जब वह घर लौटे तो उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब मिली। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि गांंव सिवानी, भिवानी निवासी मोहित उर्फ रमता ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। शहर थाना नरवाना पुलिस ने मोहित उर्फ रमता के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मोहित के खिलाफ अपहरण के अलावा यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं को जोड़ दिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने मोहित उर्फ रमता को बीस वर्ष कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन