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Jind News: नेहरू पार्क के पास जमीन की नगर परिषद ने करवाई निशानदेही
Thu, 12 Mar 2026 12:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 12 Mar 2026 12:47 AM IST
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फोटो कैप्शन 11जेएनडी33: जमीन की निशानदेही कराने के लिए पहुंचे नगर परिषद के अधिकारी व पुलिस अम
नरवाना। नेहरू पार्क के पास स्थित खाली पड़ी जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार को नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जमीन की निशानदेही करवाई।
इस दौरान कानूनगो और पटवारी ने मशीन की सहायता से जमीन का सीमांकन किया। पूरी प्रक्रिया की नगर परिषद की ओर से जीपीएस के माध्यम से वीडियोग्राफी भी करवाई गई। नगर परिषद के ईओ रविंद्र कोहाड़ ने बताया कि नेहरू पार्क के पास करीब 500 गज जमीन है, जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा सरकार की मलकियत है और नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आती है।
वर्ष 2021 में नगर परिषद ने यहां एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया था लेकिन उसके बाद इस स्थान पर कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बाहरी व्यक्ति ने इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए अदालत में मामला दायर कर दिया है। इसी के चलते प्रशासन द्वारा जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए निशानदेही करवाई गई है।
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वहीं ईओ नगर परिषद नरवाना रवींद्र कोहाड़ का कहना है कि यदि अदालत का फैसला नगर परिषद के पक्ष में आता है तो जमीन का उपयोग सफाई कर्मचारियों के लिए विश्राम स्थल बनाने में किया जाएगा। संवाद
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इस दौरान कानूनगो और पटवारी ने मशीन की सहायता से जमीन का सीमांकन किया। पूरी प्रक्रिया की नगर परिषद की ओर से जीपीएस के माध्यम से वीडियोग्राफी भी करवाई गई। नगर परिषद के ईओ रविंद्र कोहाड़ ने बताया कि नेहरू पार्क के पास करीब 500 गज जमीन है, जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा सरकार की मलकियत है और नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आती है।
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वर्ष 2021 में नगर परिषद ने यहां एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया था लेकिन उसके बाद इस स्थान पर कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बाहरी व्यक्ति ने इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए अदालत में मामला दायर कर दिया है। इसी के चलते प्रशासन द्वारा जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए निशानदेही करवाई गई है।
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वहीं ईओ नगर परिषद नरवाना रवींद्र कोहाड़ का कहना है कि यदि अदालत का फैसला नगर परिषद के पक्ष में आता है तो जमीन का उपयोग सफाई कर्मचारियों के लिए विश्राम स्थल बनाने में किया जाएगा। संवाद