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Jind News: उम्मीदवार को निजी जगह बैनर लगाने के लिए प्रोपर्टी मालिक से लेनी होगी अनुमति

Thu, 28 Mar 2024 04:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 28 Mar 2024 04:15 AM IST
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The candidate will have to take permission from the property owner to put up a banner in a private place.
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि किसी निजी प्रोपर्टी पर झंडा अथवा बैनर लगाने के लिए प्रोपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले वाहनों का रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकृत अथोरिटी की अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग करना होगा।
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सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों एवं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित किए जाने वाले खर्चे का लेखा अलग से रखा जाना है और इस से संबंधित अलग से बैंक में खाता खुलवाया जाना है। चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करवाने बारे सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों एवं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान किए गए खर्च की तीन बार जांच करवाई जाएगी, जिसकी तिथि खर्च पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च को चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर शपथ पत्र के साथ खर्च पर्यवेक्षक को मूल बिलों के साथ अभ्यिर्थियों द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान टैंट, लाउड स्पीकर, गाड़ी, कुर्सी मेज व अन्य प्रकार की सभी सामग्री जो चुनाव के प्रचार के दौरान काम आएगी के रेट निर्धारित करने के लिए सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जिला के जुलाना, जींद तथा सफीदों क्षेत्र के लिए सोनीपत, उचाना विधानसभा के लिए हिसार तथा नरवाना विधानसभा के लिए सिरसा जिला से निर्धारित करवाए गए रेट ही मान्य होंगे। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के प्रचार के लिए प्रिंट मिडिया और इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों पर खर्च का आंकलन निर्धारित दरों के अनुरूप किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट एमसीएमसी कमेटी को दी जाए।
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चुनाव सामग्री के साथ प्रिटिंग प्रेस की जानकारी भी दर्शानी होगी

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के प्रावधान अनुसार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीद्वारों द्वारा छपवाई व इस्तेमाल की जाने वाली निर्वाचन सामग्री पर छपवाई की मात्रा व छापने वाली प्रिटिंग प्रेस का पूरा पता छपवाई गई निर्वाचन सामग्री पर दर्शाया जाना अनिवार्य है तथा इसका विवरण चुनाव कार्यालय द्वारा गठित चुनाव खर्च निगरानी टीम को उपलब्ध करवाया जाना है। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा सभी प्रकार की अनुमति सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन ली जानी है।
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