फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Strictness... ban imposed on carrying weapons in public

Jind News: सख्ती... शस्त्रों के सार्वजनिक रूप से ले जाने पर लगाया प्रतिबंध

Fri, 14 Feb 2025 12:08 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 14 Feb 2025 12:08 AM IST
विज्ञापन
Strictness... ban imposed on carrying weapons in public
जींद। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
विज्ञापन

यह आदेश नगरपालिका जुलाना और सफीदों के शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। जहां दो मार्च को नगरपालिका चुनाव और सफीदों में उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे।
इस आदेश के तहत जिले के शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के शस्त्रों और गोला, बारूद को सार्वजनिक रूप से ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने शस्त्रों और गोला-बारूद को तुरंत अपने संबंधित पुलिस थानों या अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करें। पुलिस थानों व शस्त्र विक्रेताओं को इनके सुरक्षित रखरखाव के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश बैंकों, प्राइवेट बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्डों, एटीएम सुरक्षा कर्मियों, नकदी परिवहन वैन में तैनात गार्डों, पुलिस बल व अन्य सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही पुलिस विभाग को अवैध हथियारों की जब्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed