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Jind News: लोक अदालत में 378 मामले में से 311 मामलों का समाधान
Sat, 09 Sep 2023 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 09 Sep 2023 11:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नरवाना। कस्बे के न्यायिक परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विशाल की अध्यक्षता में किया गया। इस लोक अदालत में कोर्ट में लंबित विभिन्न प्रकार के 378 मामले रखे गए, जिनमें से 311 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विशाल ने बताया कि निपटाए गए विभिन्न केसों से 55 लाख एक हजार 310 रुपये रुपये की राशि वसूल पाई गई। विशाल ने बताया कि इनमें चेक बाउंस एन एक्ट 138 के तहत 10 केसों के अंतर्गत 26 लाख 24 हजार 356 रुपये की राशि वसूल की गई। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के 116 मामलों में 73 हजार 500 रुपये वसूल किए। जबकि बैंक रिकवरी के 18 में से 11 केसों का निपटान किया गया। जिसमे से 28 लाख 3 हजार 304 रुपये की राशि प्राप्त की गई। सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विशाल ने कहा कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तहत समय-समय पर इस प्रकार की राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन लोक अदालतों में लंबे समय से लंबित कोर्ट के विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान से पीड़ित पक्ष को काफी राहत मिल रही है। इन लोक अदालतों की खास बात यह है कि इनमें पीडि़त पक्ष को किसी भी प्रकार की दलील, अपील और वकील की जरूरत नहीं होती, साथ ही लोक अदालत के लिए गठित बैंच द्वारा प्राप्त मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटान किया जाता है।
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नरवाना। कस्बे के न्यायिक परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विशाल की अध्यक्षता में किया गया। इस लोक अदालत में कोर्ट में लंबित विभिन्न प्रकार के 378 मामले रखे गए, जिनमें से 311 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विशाल ने बताया कि निपटाए गए विभिन्न केसों से 55 लाख एक हजार 310 रुपये रुपये की राशि वसूल पाई गई। विशाल ने बताया कि इनमें चेक बाउंस एन एक्ट 138 के तहत 10 केसों के अंतर्गत 26 लाख 24 हजार 356 रुपये की राशि वसूल की गई। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के 116 मामलों में 73 हजार 500 रुपये वसूल किए। जबकि बैंक रिकवरी के 18 में से 11 केसों का निपटान किया गया। जिसमे से 28 लाख 3 हजार 304 रुपये की राशि प्राप्त की गई। सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विशाल ने कहा कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तहत समय-समय पर इस प्रकार की राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन लोक अदालतों में लंबे समय से लंबित कोर्ट के विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान से पीड़ित पक्ष को काफी राहत मिल रही है। इन लोक अदालतों की खास बात यह है कि इनमें पीडि़त पक्ष को किसी भी प्रकार की दलील, अपील और वकील की जरूरत नहीं होती, साथ ही लोक अदालत के लिए गठित बैंच द्वारा प्राप्त मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटान किया जाता है।