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हत्या का प्रयास करने के छह दोषियों को पांच से सात साल तक की सजा

Thu, 08 Jul 2021 12:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jul 2021 12:18 AM IST
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Six convicts of attempt to murder sentenced to five to seven years
छह साल पहले जुलाना के वार्ड नंबर 11 निवासी 22 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमला करने के छह दोषियों को अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए पांच से सात साल तक की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
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एएसजे जसबीर सिंधु की अदालत में चले अभियोग के अनुसार 4 अगस्त 2015 को जुलाना थाना पुलिस को दी गई शिकायत में जुलाना के वार्ड नंबर 11 निवासी अनिल ने कहा था कि वह 4 अगस्त की रात को करीब साढ़े आठ बजे अपनी मिठाई की दुकान बंद करने के बाद अपने ताऊ महाबीर के साथ बाइक पर सावर होकर घर जा रहा था। जब वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर था तो एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश युवकों ने उन पर गोली चलाई। गोली उसकी छाती में लगी। अनिल ने कहा कि एक वर्ष पहले उसके पिता गणेश की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में गांव शादीपुर निवासी दीपक, मनजीत, करसोला निवासी प्रदीप, अनूप, जुलाना निवासी जतिन और अनिल का नाम सामने आया था। अदालत ने बुधवार को सभी को दोषी करार देते हुए दीपक को सात की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना, प्रदीप को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, अनूप को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, जतिन, मनजीत, अनिल को पांच साल की सजा और प्रत्येक को पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर पर दीपक को 11, प्रदीप और अनूप को छह महीने, जतिन, मनजीत तथा अनिल को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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