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Jind News: सबूतों के अभाव में हत्या करने के प्रयास के सात आरोपी बरी
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जींद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के मामले में सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला साल 2019 से अदालत में विचाराधीन था।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार जुलाना निवासी शीशपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 31 जुलाई 2019 की रात उन्हें लिजवाना खुर्द स्थित शराब ठेके पर लिजवाना खुर्द निवासी विजय, लिजवाना कलां निवासी दीपक और राकेश, फतेहगढ़ निवासी कुलदीप, प्रदीप और तकदीर तथा नगूरां निवासी वीरेंद्र ने बुलाया था।
जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली उनकी कमर में लगी जबकि दूसरी गोली उनके सिर के पास से होकर गुजर गई।
मामले में जुलाना थाना पुलिस ने आरोपियों को नामजद करते हुए हत्या के प्रयास के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए और चालान अदालत में पेश किया।
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हालांकि, मामले के मुख्य आरोपी विजय उर्फ जडेजा की 25 सितंबर 2024 को मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को अन्य आरोपियों के खिलाफ भी पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं मिले। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।
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अदालत में चले अभियोजन के अनुसार जुलाना निवासी शीशपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 31 जुलाई 2019 की रात उन्हें लिजवाना खुर्द स्थित शराब ठेके पर लिजवाना खुर्द निवासी विजय, लिजवाना कलां निवासी दीपक और राकेश, फतेहगढ़ निवासी कुलदीप, प्रदीप और तकदीर तथा नगूरां निवासी वीरेंद्र ने बुलाया था।
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जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली उनकी कमर में लगी जबकि दूसरी गोली उनके सिर के पास से होकर गुजर गई।
मामले में जुलाना थाना पुलिस ने आरोपियों को नामजद करते हुए हत्या के प्रयास के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए और चालान अदालत में पेश किया।
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हालांकि, मामले के मुख्य आरोपी विजय उर्फ जडेजा की 25 सितंबर 2024 को मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को अन्य आरोपियों के खिलाफ भी पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं मिले। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।