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नियम 134-ए: अब विद्यार्थी सात जनवरी तक ले सकेंगे दाखिला, जिले में 1915 में से अब तक 330 विद्यार्थियों के हुए हैं दाखिले

Fri, 31 Dec 2021 10:18 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 31 Dec 2021 10:18 PM IST
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Rule 134-A: Now students will be able to take admission till January 7, so far 330 students have been admitted in the district out of 1915
नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए दाखिले की तारीख को सात जनवरी तक बढ़ा दिया है। पहले शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थी 31 दिसंबर तक दाखिला ले सकते थे। 16 दिसंबर को जारी किए गए परीक्षा परिणाम के तहत जिन बच्चों को स्कूल अलॉटमेंट हुआ है, इसमें अधिकतर बच्चों के अभिभावकों ने परिवार पहचान पत्र संख्या अंकित नहीं किया था। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ परिवार पहचान पत्र संख्या का विवरण संबंधित विद्यालयों और अभिभावकों से प्राप्त कर निदेशालय की ई-मेल पर भेजने के लिए सुनिश्चित किया गया है।
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नियम 134-ए के तहत दाखिले दिलवाने के लिए अभिभावकों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देने की शिकायतें अधिकारियों से करते हैं। जिले में 1915 विद्यार्थियों ने नियम 134-ए के तहत परीक्षा उत्तीर्ण की है। 16 दिसंबर से दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 330 विद्यार्थियों के दाखिले हो पाए हैं। विद्यार्थियों के दाखिले की कम संख्या को देखते हुए मुख्यालय ने दूसरी बार दाखिले की तारीख को बढ़ाया है। पहले विद्यार्थी 31 दिसंबर तक अलॉट हुए स्कूलों में दाखिला ले सकते थे लेकिन पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों के दाखिले सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। ऐेसे में मुख्यालय ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए सात जनवरी तक दाखिले करने की तारीख बढ़ाई है।
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पोर्टल पर दाखिले निरस्त होने के कारणों की करनी होगी मॉनीटरिंग
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर सात जनवरी तक दाखिले लेने की तारीख को बढ़ाया है। इसके अलावा सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को अपने स्तर पर संबंधित विद्यालय में छात्रों के दाखिले अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विद्यालय जो विद्यार्थियों के दाखिले निरस्त कर रहा है, वह किस कारण से किए गए हैं। इस बारे पोर्टल पर मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
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निजी स्कूलों में दाखिले की तारीख को बढ़ा दिया
नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी सात जनवरी तक दाखिले ले सकते हैं। इसके अलावा जिन अभिभावकों ने अलॉटिड बच्चों के रजिस्ट्रेशन के साथ परिवार पहचान पत्र संख्या का विवरण नहीं दिया है वह यह विवरण अवश्य दे दें। अगर अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नहीं दिए जाने की शिकायत देता है तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। निजी स्कूलों को भी चाहिए कि वह बच्चों को दाखिला देना सुनिश्चित करें।
-सुशील कुमार जैन, खंड शिक्षा अधिकारी, जींद।
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