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Jind News: फसल अवशेष जलाने पर किसान से वसूला 2500 रुपये जुर्माना
Sat, 05 Oct 2024 12:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 05 Oct 2024 12:48 AM IST
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04जेएनडी22-खेड़ा खेमावती के खेतों में आगजनी की घटना के बाद पहुंचा कृषि विभाग का अमला। स्रोत प्र
जींद। खेड़ा खेमावती गांव के किसान सुरेश के दो एकड़ खेत में धान के अवशेष जलाने के प्रमाण मिले। इस पर किसान से कानूनी दंड प्रक्रिया के तहत 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
खेड़ा खेमावती में वीरवार को हरसेक से प्राप्त आगजनी की लोकेशन का मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसान के दो एकड़ भूमि में आगजनी की घटना सामने आई थी। इस दौरान सफीदों के उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुशील कुमार, वैज्ञानिक एवं फ्लाइंग स्क्वाड अलका श्रीवास्तव, कृषि पर्यवेक्षक शमशेर सिंह, बीटीएम मंजीत कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डॉ. अलका श्रीवास्तव ने कहा कि धान के अवशेषों में हो रही आए दिन आगजनी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए उपमंडल, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर समितियां गठित की गई हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र में पैनी नजर बनाई हुई हैं। कोई किसान फसल अवशेषों में आग लगाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगे। एफआईआर और जुर्माने का प्रावधान भी है। विभाग ने हर गांव में मुनादी भी करवा रहा है, ताकि किसान पराली में आग न लगाएं। फसल अवशेषों में दो एकड़ तक आग लगाने पर 25 सौ, दो से पांच एकड़ तक आगजनी करने पर पांच हजार तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि पर आगजनी करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना व कारागार का भी प्रावधान है।
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खेड़ा खेमावती में वीरवार को हरसेक से प्राप्त आगजनी की लोकेशन का मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसान के दो एकड़ भूमि में आगजनी की घटना सामने आई थी। इस दौरान सफीदों के उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुशील कुमार, वैज्ञानिक एवं फ्लाइंग स्क्वाड अलका श्रीवास्तव, कृषि पर्यवेक्षक शमशेर सिंह, बीटीएम मंजीत कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डॉ. अलका श्रीवास्तव ने कहा कि धान के अवशेषों में हो रही आए दिन आगजनी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए उपमंडल, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर समितियां गठित की गई हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र में पैनी नजर बनाई हुई हैं। कोई किसान फसल अवशेषों में आग लगाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगे। एफआईआर और जुर्माने का प्रावधान भी है। विभाग ने हर गांव में मुनादी भी करवा रहा है, ताकि किसान पराली में आग न लगाएं। फसल अवशेषों में दो एकड़ तक आग लगाने पर 25 सौ, दो से पांच एकड़ तक आगजनी करने पर पांच हजार तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि पर आगजनी करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना व कारागार का भी प्रावधान है।

04जेएनडी22-खेड़ा खेमावती के खेतों में आगजनी की घटना के बाद पहुंचा कृषि विभाग का अमला। स्रोत प्र
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