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रोडवेज बस चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो खुद की जेब से भरना पड़ेगा चालान

Wed, 18 Sep 2019 12:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2019 12:18 AM IST
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roadways bus drivers will pay  challan penalty if they do not wear seat belt
यातायात नियमोें में किए बदलाव के दौरान लापरवाही बरती तो रोडवेज बस चालकों को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। बस चालक ने रफ ड्राइविंग की या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पांच से दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अब रोडवेज अधिकारियों ने बसों में सीट बेल्ट लगाने का काम शुरू करवा दिया है, ताकि बसों का चालान न कटे। नये यातायात नियम से रोडवेज बस चालकों की लापरवाही पर ब्रेक लगेगा, क्योंकि नए नियमों का उल्लंघन करने पर चालकों को ही जुर्माना राशि भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा गलत ड्राइविंग पर विभागीय कार्रवाई होगी। इसलिए बस चालकों को आगे से सोच समझकर बसों को चलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही पर उनकी जेब पर भारी पड़ सकती है।
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चालकों को यूं लग सकता है जुर्माना
रोडवेज बस चालकों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो ट्रैफिक नियमों के तहत उसे एक हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना चालक को ही भुगतना होगा। हालांकि बसों में सीट बेल्ट न होने पर जुर्माने का भार डिपो अधिकारियों को उठाना पड़ेगा
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अगर चालक बस को चलाते समय मोबाइल पर बात करता है तो ट्रैफिक पुलिस उस पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना कर सकती है। वह राशि भी चालक को अपनी जेब से भुगतनी पड़ेगी।
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अगर चालक ने नशे में बस को चलाया तो पुलिस उस पर दस हजार रुपये तक जुर्माना कर सकती है।
रफ ड्राइविंग पर जुर्माना पांच हजार रुपये भी चालक को जेब से देना पड़ेगा।
ओवर स्पीड पर एक से दो हजार रुपये जुर्माना होगा, जिसका भार भी चालक को उठाना पड़ेगा।
50 बसों के लिए मंगवाई सीट बेल्ट
डिपो में 50 बसों के लिए सीट बेल्ट मंगवाई गई है। अगर कोई चालक सीट बेल्ट होने के बाद भाी बेल्ट नहीं लगाएगा तो चालान कटेगा तो वह ड्राइवर को ही भुगतना पड़ेगा। डिपो ने चालकों को नए नियमों के पालना करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा चालकों को नए नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।
-बिजेंद्र सिंह, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज जींद डिपो।
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