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हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन करें राजनीतिक दल : डीसी

Sun, 08 Sep 2024 01:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sun, 08 Sep 2024 01:26 AM IST
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Political parties should follow Haryana Property Defacement Act: DC
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों या नहीं।
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उन्होंने कहा कि एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट न करें, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसके साथ राजनीतिक दल व चुनाव के इच्छुक लोग द हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम) का पालन करें। किसी भी निजी प्रॉपर्टी पर बिना मालिक की इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा न करें। यदि कोई बिना इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा करता है तो वह दा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री न लगाएं। इसी प्रकार से मकान या निजी संस्थान मालिक की इजाजत के बिना उसकी दीवार पर लेखन या पोस्टर आदि प्रचार-प्रसार सामग्री चस्पा न करें। यदि ऐसा निजी संपत्ति पर उसकी इजाजत के बिना प्रचार सामग्री चस्पा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें।
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