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अब संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल : डीसी
Mon, 07 Aug 2023 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Mon, 07 Aug 2023 11:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। डीसी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी, जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से वेब हैलरिस पोर्टल में इंतकाल का स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल शुरू किया गया है यानि अब हरियाणा में किसी भी संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद इसका इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल की कॉपी भी मिल जाएगी।
बताया कि पोर्टल पर इसके बारे में पूरी जानकारी होगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। किसी को कोई भी आपत्ति होने पर दस दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसा होने पर म्यूटेशन का इंतकाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक रजिस्ट्री के सात दिन के अंदर इंतकाल करने का समय दिया गया था। ये प्रक्रिया तो ऑनलाइन थी लेकिन इसे पटवारी को पूरा करना होता था। जब पटवारी इंतकाल को सिस्टम में चढ़ाता था तो कानूनगो से होते हुए तहसीलदार तक जाना होता था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद इंतकाल हो पाता था। इस प्रक्रिया में इंतकाल में लंबा समय लग जाता था। पहले संपत्ति या जमीन का इंतकाल कराने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे। नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।
डीसी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हैलरिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल हो जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास कागजात ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर मिल जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकेगा। अगर इस इंतकाल के दस दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आई तो अपने आप इंतकाल हो जाएगा तथा दस दिन बाद संबंधित तहसील या अटल सेवा केंद्र से इंतकाल की कॉपी ली जा सकेगी। यदि जमीन या संपत्ति को लेकर किसी ने आपत्ति जताई तो मामला तहसीलदार के पास जाएगा।
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जींद। डीसी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी, जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से वेब हैलरिस पोर्टल में इंतकाल का स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल शुरू किया गया है यानि अब हरियाणा में किसी भी संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद इसका इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल की कॉपी भी मिल जाएगी।
बताया कि पोर्टल पर इसके बारे में पूरी जानकारी होगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। किसी को कोई भी आपत्ति होने पर दस दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसा होने पर म्यूटेशन का इंतकाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक रजिस्ट्री के सात दिन के अंदर इंतकाल करने का समय दिया गया था। ये प्रक्रिया तो ऑनलाइन थी लेकिन इसे पटवारी को पूरा करना होता था। जब पटवारी इंतकाल को सिस्टम में चढ़ाता था तो कानूनगो से होते हुए तहसीलदार तक जाना होता था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद इंतकाल हो पाता था। इस प्रक्रिया में इंतकाल में लंबा समय लग जाता था। पहले संपत्ति या जमीन का इंतकाल कराने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे। नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।
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डीसी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हैलरिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल हो जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास कागजात ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर मिल जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकेगा। अगर इस इंतकाल के दस दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आई तो अपने आप इंतकाल हो जाएगा तथा दस दिन बाद संबंधित तहसील या अटल सेवा केंद्र से इंतकाल की कॉपी ली जा सकेगी। यदि जमीन या संपत्ति को लेकर किसी ने आपत्ति जताई तो मामला तहसीलदार के पास जाएगा।
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