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13 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सचिव
Fri, 25 Jul 2025 12:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 25 Jul 2025 12:15 AM IST
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24जेएनडी08-नगूरां में स्थित कम्यूनिटी मीडिएशन सेंटर का निरीक्षण करते हुए सीजेएम मोनिका। स्रोत प
जींद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोनिका ने ग्राम पंचायत नगूंरा स्थित कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण सचिव ने कहा कि मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से स्थानीय निवासियों के भूमि विवाद, घरेलू झगड़े, लेन-देन जैसे मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है।
इसमें न केवल समय व पैसे की बचत होती है बल्कि लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत मिलती है। निरीक्षण के दौरान मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर उनके लिए न्याय प्राप्ति का सरल और प्रभावी माध्यम बन सकता है। इस प्रकार के सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी साक्षरता मिशन को बढ़ावा देने और आपसी सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि कहा कि 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा प्रत्येक कार्य दिवस को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।ी कारगर सिद्ध हो रही ह।ै इसमें सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि नालसा द्वारा हेल्पलाइन नं 15100 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे घर बैठे किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हंै। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि सुलतान सिंह, कुलदीप सिंह, प्रमोद, सुशीला जांगड़ा, ओम प्रकाश, सुभाष ढिगाना भी मौजूद रहे।
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इसमें न केवल समय व पैसे की बचत होती है बल्कि लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत मिलती है। निरीक्षण के दौरान मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर उनके लिए न्याय प्राप्ति का सरल और प्रभावी माध्यम बन सकता है। इस प्रकार के सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी साक्षरता मिशन को बढ़ावा देने और आपसी सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि कहा कि 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा प्रत्येक कार्य दिवस को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।ी कारगर सिद्ध हो रही ह।ै इसमें सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि नालसा द्वारा हेल्पलाइन नं 15100 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे घर बैठे किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हंै। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि सुलतान सिंह, कुलदीप सिंह, प्रमोद, सुशीला जांगड़ा, ओम प्रकाश, सुभाष ढिगाना भी मौजूद रहे।
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