{"_id":"66cf895d38177758d40a1924","slug":"meeting-with-representatives-of-banks-for-transparency-in-election-expenses-and-transactions-jind-news-c-199-1-jnd1001-122179-2024-08-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: चुनावी खर्च और लेनदेन में पारदर्शिता के लिए बैंकों के प्रतिनिधियों संग की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: चुनावी खर्च और लेनदेन में पारदर्शिता के लिए बैंकों के प्रतिनिधियों संग की बैठक
Thu, 29 Aug 2024 02:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 29 Aug 2024 02:02 AM IST
विज्ञापन
28जेएनडी22: अधिकारियों की बैठक लेते हुए मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बुधवार को अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ सभी बैंकों के प्रतिनिधियों संग लघु सचिवालय सभागार में बैठक की। बैठक का उद्देश्य विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के दौरान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खर्च, लेनदेन में पारदर्शिता लाना था।
उन्होंने सभी बैंको को निर्देश देते हुए कहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी के बैंक खाते से पिछले दो माह में एक लाख से अधिक का लेन-देन हुआ है तो उसका पूरा ब्योरा दो दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित सभी उम्मीदवारों का अलग से बैंक खाता खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा उन्हें चैक बुक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएं। चुनाव अभ्यार्थी का बैंक खाता उनके नाम या पारिवारिक सदस्य के नाम अथवा उनके चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है।
उन्होंने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान यदि अभ्यार्थी या पार्टी के खाते से एक लाख से अधिक रुपये की धनराशि की निकासी होती है या जमा करवाया जाता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, एफएसटी टीम को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सामान्य एवं संदिग्ध तौर पर एक खाते से दूसरे खाते में जमा अथवा आरटीजीएस द्वारा स्थानांतरित लेनदेन की सूचना भी निर्वाचन कार्यालय में देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि अभ्यार्थी, पार्टी द्वारा जमा, निकासी की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो इसकी सूचना नोडल अधिकारी, आयकर को देना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
फोटो कैप्शन
28जेएनडी22: अधिकारियों की बैठक लेते हुए मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन
विज्ञापन
उन्होंने सभी बैंको को निर्देश देते हुए कहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी के बैंक खाते से पिछले दो माह में एक लाख से अधिक का लेन-देन हुआ है तो उसका पूरा ब्योरा दो दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित सभी उम्मीदवारों का अलग से बैंक खाता खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा उन्हें चैक बुक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएं। चुनाव अभ्यार्थी का बैंक खाता उनके नाम या पारिवारिक सदस्य के नाम अथवा उनके चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान यदि अभ्यार्थी या पार्टी के खाते से एक लाख से अधिक रुपये की धनराशि की निकासी होती है या जमा करवाया जाता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, एफएसटी टीम को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सामान्य एवं संदिग्ध तौर पर एक खाते से दूसरे खाते में जमा अथवा आरटीजीएस द्वारा स्थानांतरित लेनदेन की सूचना भी निर्वाचन कार्यालय में देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि अभ्यार्थी, पार्टी द्वारा जमा, निकासी की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो इसकी सूचना नोडल अधिकारी, आयकर को देना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
फोटो कैप्शन
28जेएनडी22: अधिकारियों की बैठक लेते हुए मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन