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Haryana: तीन लोगों पर खौलता तेल डालने के दोषी को दस साल की सजा, साल 2020 का है मामला
Wed, 19 Nov 2025 11:10 PM IST
शाहिल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Wed, 19 Nov 2025 11:10 PM IST
सार
जसवीर सिंह की अदालत ने खौलता तेल फेंककर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी को 10 साल का कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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Crime
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने खौलता तेल फेंककर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी को 10 साल का कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों के वार्ड नंबर आठ निवासी दीपक ने 28 सितंबर 2020 को पुलिस एफआईआर में बताया था कि उनकी मोहल्ले के ही जोगेंद्र से रंजिश चली आ रही है।
उसी रंजिश के चलते जोगेंद्र ने उसके परिवार पर उबलता हुआ तेल फेंक दिया। फिर बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर दिया। उसके पिता बीरभान और मां को गंभीर चोटें आई। सफीदों थाना पुलिस ने दीपक की शिकायत पर जोगेंद्र के जानलेवा हमला करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को अदालत ने इस पर अपना फैसला सुनाया।
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उसी रंजिश के चलते जोगेंद्र ने उसके परिवार पर उबलता हुआ तेल फेंक दिया। फिर बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर दिया। उसके पिता बीरभान और मां को गंभीर चोटें आई। सफीदों थाना पुलिस ने दीपक की शिकायत पर जोगेंद्र के जानलेवा हमला करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को अदालत ने इस पर अपना फैसला सुनाया।
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