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Jind News: खरीफ की फसल धान, कपास, बाजरा, मक्का का होगा बीमा
Fri, 02 Aug 2024 01:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 02 Aug 2024 01:29 AM IST
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जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश सरकार के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार क्लस्टर 2 में जींद भी शामिल है। खरीफ 2024 से रबी 2025-26 के लिए एचडीएफसी एर्गो जरनल इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया गया है।
उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान, कपास, बाजरा, मक्का फसल का बीमा किया जाएगा। किसान अपनी खरीफ फसल का बीमा 16 अगस्त तक करवा सकते हैं। इसके लिए फसलवार प्रीमियम इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। धान के लिए प्रीमियम 2023.80 रुपये प्रति हेक्टेयर, कपास का प्रति हेक्टेयर 5176.25 रुपये, बाजरा का प्रति हेक्टेयर 975.58 रुपये व मक्का के लिए 1037.84 रुपये प्रति हेक्टेयर का काटा जाएगा। जो भी किसान इसमें इच्छुक है वह बैंक व सीएससी के माध्यम से अपना बीमा कटवा सकते हैं। ऋणी किसान 16 अगस्त से सात दिन पूर्व लिखित रूप से संबंधित बैंक में अपना आवेदन करके इसको बंद भी करवा सकते हैं। आवेदन न करने पर सभी किसानों का बीमा काटना बैंकों के लिए अनिवार्य है। यदि किसी किसान को बैंकों में अपनी फसल का बदलाव करना है तो उन्हें बैंकों में अंतिम तिथि से दो दिन पूर्व जानकारी देनी होगी। जानकारी न देने के कारण फसल में बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बीमित किसान अत्यधिक बारिश व ओलावृष्टि होने पर मोबाइल एप के माध्यम से फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के अंदर दे सकते हैं। उन्होंने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी फसल का बीमा अधिक से अधिक करवाएं।
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उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान, कपास, बाजरा, मक्का फसल का बीमा किया जाएगा। किसान अपनी खरीफ फसल का बीमा 16 अगस्त तक करवा सकते हैं। इसके लिए फसलवार प्रीमियम इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। धान के लिए प्रीमियम 2023.80 रुपये प्रति हेक्टेयर, कपास का प्रति हेक्टेयर 5176.25 रुपये, बाजरा का प्रति हेक्टेयर 975.58 रुपये व मक्का के लिए 1037.84 रुपये प्रति हेक्टेयर का काटा जाएगा। जो भी किसान इसमें इच्छुक है वह बैंक व सीएससी के माध्यम से अपना बीमा कटवा सकते हैं। ऋणी किसान 16 अगस्त से सात दिन पूर्व लिखित रूप से संबंधित बैंक में अपना आवेदन करके इसको बंद भी करवा सकते हैं। आवेदन न करने पर सभी किसानों का बीमा काटना बैंकों के लिए अनिवार्य है। यदि किसी किसान को बैंकों में अपनी फसल का बदलाव करना है तो उन्हें बैंकों में अंतिम तिथि से दो दिन पूर्व जानकारी देनी होगी। जानकारी न देने के कारण फसल में बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बीमित किसान अत्यधिक बारिश व ओलावृष्टि होने पर मोबाइल एप के माध्यम से फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के अंदर दे सकते हैं। उन्होंने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी फसल का बीमा अधिक से अधिक करवाएं।
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