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मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : डीसी
Sun, 15 Sep 2024 01:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 15 Sep 2024 01:46 AM IST
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जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों का नाम है वही मतदान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम चेक कर सकें, यह कार्य वह ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ के माध्यम से मतदाता पहचान पर्ची का वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल है।
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उन्होंने कहा कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम चेक कर सकें, यह कार्य वह ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ के माध्यम से मतदाता पहचान पर्ची का वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल है।