{"_id":"655bb6b560e6a910ad0fa264","slug":"indian-customer-panchayat-made-aware-about-the-rights-jind-news-c-199-1-sroh1006-8998-2023-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: भारतीय ग्राहक पंचायत ने अधिकारों के बारे में किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: भारतीय ग्राहक पंचायत ने अधिकारों के बारे में किया जागरूक
Tue, 21 Nov 2023 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 21 Nov 2023 01:13 AM IST
विज्ञापन
20जेएनडी15-भारतीय ग्राहक पंचायत में संबोधित करते राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर। संवाद
जींद। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का प्रांत स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह सोमवार को मोतीलाल स्कूल में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत रजिस्ट्रार जेसीबोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद एवं अध्यक्ष हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह समिति डॉ. सुनील ने की।
इसमें मुख्यातिथि के रूप में राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में नौ जिलों से जिला अध्यक्ष, प्रांत संगठन पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यातिथि डॉ. जगबीर सिंह ने कहा कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ग्राहक है। हम हर दिन कुछ न कुछ खरीदते हैं। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तोल जैसी समस्याओं से घिरा है। बहुत कम लोग अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानते होंगे। ये सभी अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिए जाते हैं। राइट टू सेफ्टी सुरक्षा का अधिकार देती है। कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को खराब वस्तु नहीं दे सकता। कोई सामान खराब दिया जाता है तो ग्राहक होने के नाते आप उसे बदलवा सकते हैं। डॉ. सुनील ने बताया कि राइट टू हर्ड का मतलब है सुनना, ग्राहक होने के नाते आपको यह अधिकार है कि यदि आपके साथ कोई अन्याय हो उसे सुना जाए। किसी दुकानदार ने खराब सामान दिया है तो उसे बदलवा सकते हैं।
ग्राहकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार हुए हैं या किसी दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आपको कंज्यूमर अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगेे। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष नवीन जैन, प्रांत संगठन मंत्री मुनेश शर्मा, जिला संयोजक राजेश वशिष्ठ, भगवान सिंह, एलसी चौहान, परमानंद खुराना, विजय अरोड़ा, डीके शर्मा, एडवोकेट मनोज कुमार, उषा गुप्ता, संतरो, रानी, विनीता, रेखा, रमलेश, सोमबीर, धीरज मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसमें मुख्यातिथि के रूप में राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में नौ जिलों से जिला अध्यक्ष, प्रांत संगठन पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यातिथि डॉ. जगबीर सिंह ने कहा कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ग्राहक है। हम हर दिन कुछ न कुछ खरीदते हैं। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तोल जैसी समस्याओं से घिरा है। बहुत कम लोग अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानते होंगे। ये सभी अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिए जाते हैं। राइट टू सेफ्टी सुरक्षा का अधिकार देती है। कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को खराब वस्तु नहीं दे सकता। कोई सामान खराब दिया जाता है तो ग्राहक होने के नाते आप उसे बदलवा सकते हैं। डॉ. सुनील ने बताया कि राइट टू हर्ड का मतलब है सुनना, ग्राहक होने के नाते आपको यह अधिकार है कि यदि आपके साथ कोई अन्याय हो उसे सुना जाए। किसी दुकानदार ने खराब सामान दिया है तो उसे बदलवा सकते हैं।
विज्ञापन
ग्राहकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार हुए हैं या किसी दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आपको कंज्यूमर अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगेे। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष नवीन जैन, प्रांत संगठन मंत्री मुनेश शर्मा, जिला संयोजक राजेश वशिष्ठ, भगवान सिंह, एलसी चौहान, परमानंद खुराना, विजय अरोड़ा, डीके शर्मा, एडवोकेट मनोज कुमार, उषा गुप्ता, संतरो, रानी, विनीता, रेखा, रमलेश, सोमबीर, धीरज मौजूद रहे।

20जेएनडी15-भारतीय ग्राहक पंचायत में संबोधित करते राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर। संवाद
विज्ञापन