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Jind News: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लगाए जा रहे हैं हेल्प डेस्क
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04जेएनडी05-राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी को लेकर लगाए गए हेल्प डेस्क। स्रोत प्रशासन
जींद। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 जुलाई को जींद, नरवाना और सफीदों न्यायिक परिसर में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत प्राधिकरण की ओर से जिला न्यायालय परिसर और एडीआर सेंटर में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।
इन हेल्प डेस्क के माध्यम से न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लाभ भी बताए जा रहे हैं।
हेल्प डेस्क पर एक रिटेनर अधिवक्ता व दो पैरा लीगल वाॅलंटियर्स (अधिकार मित्र) की ड्यूटी लगाई गई है। प्राधिकरण सचिव ने आह्वान किया कि इस आयोजन के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों आदि के उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।
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प्राधिकरण सचिव ने कहा कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक सशक्त माध्यम है, जो समय के साथ भारतीय न्याय प्रणाली का एक प्रभावी हिस्सा बन चुकी है। लोक अदालतें न केवल लंबित मामलों को सुलझाती हैं, बल्कि पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवादों को आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाती हैं।
इससे अपील व पुनरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और पक्षकारों को त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निपटने वाले मामलों में पक्षकारों को दी गई अदालती फीस की वापसी का भी लाभ मिलता है।
इसके अतिरिक्त प्राधिकरण सचिव ने बताया कि नागरिक प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01681-245048 व निशुल्क टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर घर बैठे किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, वे किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि नागरिक प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01681-245048 व निशुल्क टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर घर बैठे किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
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इन हेल्प डेस्क के माध्यम से न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लाभ भी बताए जा रहे हैं।
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हेल्प डेस्क पर एक रिटेनर अधिवक्ता व दो पैरा लीगल वाॅलंटियर्स (अधिकार मित्र) की ड्यूटी लगाई गई है। प्राधिकरण सचिव ने आह्वान किया कि इस आयोजन के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों आदि के उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।
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प्राधिकरण सचिव ने कहा कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक सशक्त माध्यम है, जो समय के साथ भारतीय न्याय प्रणाली का एक प्रभावी हिस्सा बन चुकी है। लोक अदालतें न केवल लंबित मामलों को सुलझाती हैं, बल्कि पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवादों को आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाती हैं।
इससे अपील व पुनरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और पक्षकारों को त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निपटने वाले मामलों में पक्षकारों को दी गई अदालती फीस की वापसी का भी लाभ मिलता है।
इसके अतिरिक्त प्राधिकरण सचिव ने बताया कि नागरिक प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01681-245048 व निशुल्क टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर घर बैठे किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, वे किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि नागरिक प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01681-245048 व निशुल्क टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर घर बैठे किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।