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Jind News: निजी बसों में पास मान्य को लेकर परिवहन आयुक्त से मांगा मार्गदर्शन
Sun, 11 Jan 2026 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 11 Jan 2026 12:18 AM IST
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10जेएनडी18-बस अड्डे पर खड़ी निजी समिति की बसें। स्रोत कर्मचारी
जींद। हरियाणा राज्य परिवहन ने परिवहन समिति की बसों में जारी पास को मान्य होने बारे परिवहन आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ से मार्गदर्शन मांगा है गया।
परिवहन समिति की बसों में विद्यार्थियों और बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल विद्यार्थियों तथा बुजुर्गों के रियायती बस पास पर सफर करने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के फैसले के बाद जो निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार यात्रियों को सुविधा दी जाएगी।
रोडवेज बसों में विद्यार्थियों के साथ बुजुर्गों के रियायती पास मान्य हैं। ऐसे में कई बार परिवहन समिति के बस संचालकों और यात्रियों में भी नोकझोंक की स्थिति पैदा हो जाती है। जींद डिपो में लगभग 165 रोडवेज बस हैं, जिसमें किलोमीटर स्कीम की 37 बस शामिल हैं। इसके अलावा जींद जिले में परिवहन समिति की 162 बस अलग-अलग लोकल रूटों पर दौड़ रही है।
हांसी, असंध, नरवाना, गोहाना और पानीपत जैसे लोकल रूट पर यात्रियों को प्राइवेट बसों का ही आसरा होता है। जिलेभर में अलग-अलग रूटों पर 162 प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं। इनमें नरवाना रूट पर 31, असंध रूट पर 16, गोहाना और बरवाला रूट पर 19, हांसी रूट पर 26, पुंडरी रूट पर तीन, जींद से पानीपत रूट पर 26, पिल्लूखेड़ा से रोहतक रूट पर पांच, नरवाना से हांसी रूट पर पांच, नरवाना से कैथल रूट पर 24 और नरवाना से हिसार रूट पर 20 निजी बसें शामिल हैं।
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पिछले दिनों कैथल और नरवाना रूट पर बुजुर्गाें से भी प्राइवेट बसों के संचालकों ने पूरा किराया वसूला था जिसकी शिकायत जिला परिवहन विभाग कार्यालय आई थी। बस संचालकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया था। ऐसे में यात्री भी असमंजस की स्थिति में हैं कि जब रोडवेज बसों में उनके पास मान्य हैं तो परिवहन समिति की बसों में पास मान्य होने चाहिए।
वर्जन
मामले को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट से जो भी आदेश आएगा वह मान्य होगा। फैसला आने के बाद जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा।-अजय कुमार, प्रधान, परिवहन समिति जींद
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वर्जन
हरियाणा राज्य परिवहन ने परिवहन समिति की बसों में जारी पास को मान्य होने बारे परिवहन आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ से मार्गदर्शन मांगा है। छात्र-छात्राओं के पास अन्य रियायती सुविधा देने बारे निजी संचालकों ने उच्च न्यायालय में केस डाला हुआ है, जो कि विचाराधीन है।
-- गिरीश कुमार, जिला परिवहन अधिकारी, जींद
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परिवहन समिति की बसों में विद्यार्थियों और बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल विद्यार्थियों तथा बुजुर्गों के रियायती बस पास पर सफर करने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के फैसले के बाद जो निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार यात्रियों को सुविधा दी जाएगी।
रोडवेज बसों में विद्यार्थियों के साथ बुजुर्गों के रियायती पास मान्य हैं। ऐसे में कई बार परिवहन समिति के बस संचालकों और यात्रियों में भी नोकझोंक की स्थिति पैदा हो जाती है। जींद डिपो में लगभग 165 रोडवेज बस हैं, जिसमें किलोमीटर स्कीम की 37 बस शामिल हैं। इसके अलावा जींद जिले में परिवहन समिति की 162 बस अलग-अलग लोकल रूटों पर दौड़ रही है।
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हांसी, असंध, नरवाना, गोहाना और पानीपत जैसे लोकल रूट पर यात्रियों को प्राइवेट बसों का ही आसरा होता है। जिलेभर में अलग-अलग रूटों पर 162 प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं। इनमें नरवाना रूट पर 31, असंध रूट पर 16, गोहाना और बरवाला रूट पर 19, हांसी रूट पर 26, पुंडरी रूट पर तीन, जींद से पानीपत रूट पर 26, पिल्लूखेड़ा से रोहतक रूट पर पांच, नरवाना से हांसी रूट पर पांच, नरवाना से कैथल रूट पर 24 और नरवाना से हिसार रूट पर 20 निजी बसें शामिल हैं।
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पिछले दिनों कैथल और नरवाना रूट पर बुजुर्गाें से भी प्राइवेट बसों के संचालकों ने पूरा किराया वसूला था जिसकी शिकायत जिला परिवहन विभाग कार्यालय आई थी। बस संचालकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया था। ऐसे में यात्री भी असमंजस की स्थिति में हैं कि जब रोडवेज बसों में उनके पास मान्य हैं तो परिवहन समिति की बसों में पास मान्य होने चाहिए।
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मामले को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट से जो भी आदेश आएगा वह मान्य होगा। फैसला आने के बाद जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा।-अजय कुमार, प्रधान, परिवहन समिति जींद
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हरियाणा राज्य परिवहन ने परिवहन समिति की बसों में जारी पास को मान्य होने बारे परिवहन आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ से मार्गदर्शन मांगा है। छात्र-छात्राओं के पास अन्य रियायती सुविधा देने बारे निजी संचालकों ने उच्च न्यायालय में केस डाला हुआ है, जो कि विचाराधीन है।