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Jind News: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मनाया राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता दिवस
Mon, 25 Dec 2023 12:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Mon, 25 Dec 2023 12:24 AM IST
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24जेएनडी32: उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए।
जींद। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने रोहतक रोड पर सहायक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इसमें इंस्पेक्टर सुभाष, शेर मोहम्मद व जोगेंद्र ने लोगों को बाजार में खरीदारी करते समय ग्राहक के क्या अधिकार होते हैं। उनके बारे में जागरूकर किया।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, सही नाप, विक्रय उपरांत सेवा एवं अच्छा व्यवहार दिलवाना है। पेट्रोलियम पदार्थों में कम मात्रा मिलना, मिलावट, अधिक पैसा लेना, समय पर ग्राहक को सुविधा उपलब्ध न करवाना इसी तरह टेलीफोन, मोबाईल, इंटरनेट उपभोक्ताओं से मनमाना शुल्क वसूलने एवं उचित सेवा प्रदान न करने के मामले, बिजली उपभोक्ताओं का शोषण होने से बचाना है। अब बस, ऑटो में यात्रियों से दुर्व्यवहार, किराना व्यापारियों द्वारा चिल्लर के स्थान पर चॉकलेट या अन्य उत्पाद देना, दवा व्यवसायियों द्वारा कम स्टैंडर्ड की दवाईयां बेचना इन विषयों को लेकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अदालतों को गठन किया गया है। 20 लाख तक की खरीददारी पर ग्राहक जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ तक की खरीददारी पर शिकायत की जा सकती है। इससे अधिक राशि के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।
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उन्होंने बताया कि उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, सही नाप, विक्रय उपरांत सेवा एवं अच्छा व्यवहार दिलवाना है। पेट्रोलियम पदार्थों में कम मात्रा मिलना, मिलावट, अधिक पैसा लेना, समय पर ग्राहक को सुविधा उपलब्ध न करवाना इसी तरह टेलीफोन, मोबाईल, इंटरनेट उपभोक्ताओं से मनमाना शुल्क वसूलने एवं उचित सेवा प्रदान न करने के मामले, बिजली उपभोक्ताओं का शोषण होने से बचाना है। अब बस, ऑटो में यात्रियों से दुर्व्यवहार, किराना व्यापारियों द्वारा चिल्लर के स्थान पर चॉकलेट या अन्य उत्पाद देना, दवा व्यवसायियों द्वारा कम स्टैंडर्ड की दवाईयां बेचना इन विषयों को लेकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अदालतों को गठन किया गया है। 20 लाख तक की खरीददारी पर ग्राहक जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ तक की खरीददारी पर शिकायत की जा सकती है। इससे अधिक राशि के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।
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