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Jind News: छात्रा से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल की कैद
Thu, 20 Jul 2023 12:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 20 Jul 2023 12:28 AM IST
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने छात्रा का अपहरण कर अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अलेवा थाना क्षेत्र गांव के एक व्यक्ति ने दस मार्च 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा है। वह नौ मार्च दोपहर बाद स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में गांव का ही एक युवक उसकी बेटी को बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले गया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। घर लौटकर उसकी बेटी ने युवक की हरकत के बारे में बताया। अलेवा थाना पुलिस ने बालिका के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण कर छेड़छाड़ करने तथा पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल का कारावास की सजा सुनाई है। उधर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी बिजेंद्र उर्फ हंसा बाबा निवासी गांव डिंडोली को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला 30 अगस्त 2018 का है।
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अलेवा थाना क्षेत्र गांव के एक व्यक्ति ने दस मार्च 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा है। वह नौ मार्च दोपहर बाद स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में गांव का ही एक युवक उसकी बेटी को बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले गया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। घर लौटकर उसकी बेटी ने युवक की हरकत के बारे में बताया। अलेवा थाना पुलिस ने बालिका के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण कर छेड़छाड़ करने तथा पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल का कारावास की सजा सुनाई है। उधर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी बिजेंद्र उर्फ हंसा बाबा निवासी गांव डिंडोली को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला 30 अगस्त 2018 का है।
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