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Jind News: पुलिसकर्मी पर फायरिंग करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद
Fri, 06 Oct 2023 12:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 06 Oct 2023 12:49 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। एडिशनल सेशन जज नेहा नोरिया की अदालत ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद और 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सोनीपत पुलिस के सब इंसपेक्टर कृष्ण ने आठ अक्तूबर 2017 को सदर थाना सफीदों पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गोहाना में अपहरण कर गोली मार कर फरार हुए बदमाश गांव सिवानामाल की तरफ गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने गांव सिवानामाल के निकट बाइक सवारों को घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से सिपाही कृष्ण घायल हो गए। पुलिस ने दो बदमाशों को अवैध पिस्तौल के साथ काबू कर लिया था जिनकी पहचान गांव गामड़ी निवासी नवीन तथा गांव जागसी निवासी अशोक के रूप मे हुई थी। पुलिस दोनों के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने नवीन तथा अशोक को पांच-पांच साल की कैद तथा 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जींद। एडिशनल सेशन जज नेहा नोरिया की अदालत ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद और 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सोनीपत पुलिस के सब इंसपेक्टर कृष्ण ने आठ अक्तूबर 2017 को सदर थाना सफीदों पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गोहाना में अपहरण कर गोली मार कर फरार हुए बदमाश गांव सिवानामाल की तरफ गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने गांव सिवानामाल के निकट बाइक सवारों को घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से सिपाही कृष्ण घायल हो गए। पुलिस ने दो बदमाशों को अवैध पिस्तौल के साथ काबू कर लिया था जिनकी पहचान गांव गामड़ी निवासी नवीन तथा गांव जागसी निवासी अशोक के रूप मे हुई थी। पुलिस दोनों के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने नवीन तथा अशोक को पांच-पांच साल की कैद तथा 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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