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नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 18 Feb 2022 11:29 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 11:29 PM IST
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Five years imprisonment and a fine of 15 thousand rupees for molesting a minor by entering the house
शहर की एक कालोनी में घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने व छेड़छाड़ करने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने श्याम नगर कॉलोनी निवासी पंकज को दोषी करार दिया। दोषी को पांच वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि दोषी पहले भी एक मामले में सजा काट रहा है। वह सजा समाप्त होने के बाद दोषी की इस मामले में सजा शुरू की जाएगी।
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एक कॉलोनी के व्यक्ति ने दो फरवरी 2019 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ दो फरवरी को श्याम नगर निवासी पंकज ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म का प्रयास किया। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन फरवरी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इस मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने युवक को श्याम नगर कॉलोनी निवासी पंकज को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। दोषी पहले भी पोक्सो के मामले में सजा काट रहा है। इसके अलावा अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दो लाख रुपये हर्जाने के रुप में देने के निर्देश दिए हैं।
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