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Jind News: एनडीपीएस के मामले के दो आरोपी बरी

Mon, 11 May 2026 11:44 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 11:44 PM IST
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Fire near railway quarters in Safidon creates panic
जींद। एडिशनल सेशन जज शिफा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 2019 से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन के अनुसार, 15 मई 2019 को जीआरपी को सूचना मिली थी कि ट्रेन नंबर 15909 अवध-असम एक्सप्रेस में एक महिला संदिग्ध सामान के साथ यात्रा कर रही है।
सूचना पर जीआरपी टीम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर पहुंची। कुछ देर बाद अवध-असम एक्सप्रेस दिल्ली की ओर से स्टेशन पर पहुंची। पुलिस ने ट्रेन के ए-1 कोच में जांच की, जहां एक महिला और एक युवक ट्रॉली बैग के साथ बैठे मिले।
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पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर निवासी गुड्डी तथा कृष्णा उर्फ कन्हैया बताई। तलाशी के दौरान उनके बैग से करीब 30 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
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जीआरपी ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके चलते अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।
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