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पात्र नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-8 भरें : डीसी

Sat, 04 Jul 2026 01:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jul 2026 01:09 AM IST
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Fill Form-8 to add eligible names: DC
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि कई परिवारों के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में दर्ज हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ सेक्टर और कॉलोनियां दो मतदान केंद्रों में बंटी हुई हैं, जो कई बार एक ही भवन में संचालित होती हैं। ऐसे में नए मतदाताओं के फॉर्म-6 अलग-अलग बीएलओ के पास जमा होने से परिवार के सदस्य अलग-अलग केंद्रों पर पंजीकृत हो जाते हैं। डीसी ने स्पष्ट किया कि इस समस्या को दावे और आपत्तियों की अवधि में ठीक किया जा सकता है। प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 के प्रकाशन के बाद यदि कोई परिवार चाहता है कि सभी पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर हों, तो उन्हें प्रपत्र-8 भरकर आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया मतदान केंद्र परिवर्तन के लिए निर्धारित है। उन्होंने यह भी कहा कि नए मतदाता फॉर्म-6 भरते समय परिवार के पहले से पंजीकृत सदस्य का सही विवरण जरूर दें और आवेदन उसी बीएलओ को जमा करें। इससे गलत एंट्री की समस्या नहीं होगी। संवाद
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