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Jind News: खाद का नमूना फेल, निर्माता कंपनी पर 50 हजार जुर्माना
Wed, 22 May 2024 01:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 22 May 2024 01:55 AM IST
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जींद। निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला ने खाद का नमूना फेल होने पर निर्माता कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने बताया कि विभाग की टीम ने 20 मार्च को जींद की अनाज मंडी में हरियाणा फर्टिलाइजर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उज्ज्वला कंपनी की बनाई गई फैरस सल्फेेट का नमूना लिया था। उक्त नमूना हिसार खाद विश्लेषण लैब में फेल हो गया। उसके बाद निर्माता कंपनी ने अपील अधिकारी एवं निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा पंचकूला में अपील लगाई गई, जिसकी सुनवाई 17 मई को की गई। सुनवाई के बाद निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला ने निर्माता कंपनी उज्ज्वला केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स राजस्थान पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सक्षम अधिकारी ने जुर्माना राशि के साथ निर्माता कंपनी को कड़े निर्देश भी जारी किए है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का निम्न गुणवत्ता का उत्पादन न बनाएं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे खाद-बीज अच्छी तरह से जांच परख कर लें। अपने संबंधित कृषि विभाग के विशेषज्ञों की सलाह पर ही खाद-बीज का इस्तेमाल करें। कोई भी खाद-बीज या दवा खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने बताया कि विभाग की टीम ने 20 मार्च को जींद की अनाज मंडी में हरियाणा फर्टिलाइजर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उज्ज्वला कंपनी की बनाई गई फैरस सल्फेेट का नमूना लिया था। उक्त नमूना हिसार खाद विश्लेषण लैब में फेल हो गया। उसके बाद निर्माता कंपनी ने अपील अधिकारी एवं निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा पंचकूला में अपील लगाई गई, जिसकी सुनवाई 17 मई को की गई। सुनवाई के बाद निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला ने निर्माता कंपनी उज्ज्वला केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स राजस्थान पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सक्षम अधिकारी ने जुर्माना राशि के साथ निर्माता कंपनी को कड़े निर्देश भी जारी किए है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का निम्न गुणवत्ता का उत्पादन न बनाएं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे खाद-बीज अच्छी तरह से जांच परख कर लें। अपने संबंधित कृषि विभाग के विशेषज्ञों की सलाह पर ही खाद-बीज का इस्तेमाल करें। कोई भी खाद-बीज या दवा खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें।