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Jind News: कृषि यंत्रों पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान, 3 अगस्त तक करें आवेदन

Fri, 17 Jul 2026 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2026 12:24 AM IST
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Farmers will get 50 percent subsidy on agricultural equipment, apply by August 3
जींद। कृषि विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए आरकेवीवाई योजना के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत किसानों से कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान 3 अगस्त तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
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डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि योजना में स्ट्रा-बेलर, स्ट्रा-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल, सरफेस सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्वर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, ट्रैक्टर माउंटिड लोडर (बिना ट्रैक्टर), ट्रैक्टर चालित टेलर मशीन, क्रॉप-रीपर और स्वचालित रीपर बाइंडर सहित कई यंत्र शामिल हैं।
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सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि एक किसान केवल एक प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि स्ट्रा-बेलर के लिए आवेदन करने वाले किसान को स्ट्रा-रेक और रोटरी स्लेशर खरीदने की अनुमति भी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का वर्ष 2025-26 के खरीफ एवं रबी सीजन में ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
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उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए पैन कार्ड, ट्रैक्टर आरसी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
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