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Jind News: बिजली मंत्री रणतीत सिंह ने सरकारी स्कूल के क्लर्क को किया जार्चशीट

Fri, 13 Jan 2023 11:52 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Jan 2023 11:52 PM IST
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Electricity Minister Rantit Singh filed chargesheet against clerk of government school
जिला परिवेदना समिति की बैठक में शिकायतें सुनते बिजली मंत्री रणजीत सिंह। - फोटो : Jind
जींद। डीआरडीए हाल में शुक्रवार को बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जिला परिवेदना समिति की बैठक में लोगों की शिकायतें सुनीं। बैठक में 16 शिकायतें रखीं गईं, जिनमें से 14 शिकायतों का समाधान किया गया। दो शिकायतों की रिपोर्ट अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने गांव करेला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्लर्क हरिओम को एक शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने पर चार्जशीट करने के निर्देश दिए। बाद में क्लर्क मंत्री से मिन्नत करता रहा लेकिन मंत्री ने एक नहीं सुनी। रणजीत सिंह ने कहा कि परिवेदना समिति की बैठक में आपसी विवाद के संबंधित मामले नहीं रखे जाएं। समिति की गरिमा के अनुसार ऐसे मामले रखे जाएं, जिनका समाधान अधिकारी नहीं कर पाते हों। यदि कोई अधिकारी लोगों की शिकायतें नहीं सुन रहा हो तो उन्हें बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में पहली शिकायत विकास नगर निवासी पवन की बिजली निगम के खिलाफ थी। यह शिकायत पिछली बैठक में भी रखी गई थी। इसमें एडीसी को जांच के निर्देश दिए थे। पवन की शिकायत थी कि उसका बिजली कनेक्शन किसी और के साथ जोड़ दिया था। इस मामले में एडीसी ने कहा कि यह मामला निपट गया है। मंत्री ने शिकायत फाइल करने के निर्देश दिए। दूसरी शिकायत भी बिजली विभाग से संबंधित थी। इसमें भिवानी रोड निवासी रामफल ने कहा था कि निगम कर्मचारी उससे धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठ रहे हैं। इस शिकायत में भी समझौता हो गया और शिकायत फाइल कर दी। शिकायत नंबर चार में एक व्यक्ति ने कपास मंडी में उसकी कपास की ढेरी जलने की शिकायत की थी। इसमें मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने किसान का भुगतान करने की बात कही और शिकायत फाइल कर दी। एक अन्य शिकायत बुढ़ाखेड़ा लाठर गांव की विधवा लक्ष्मी देवी की थी। इसमें भट्ठा मालिक उसकी जमीन को खाली नहीं कर रहा था। इसमें डीएसपी जितेंद्र खटकड़ ने बताया कि भट्ठा मालिक से बात हो गई है। वह अप्रैल महीने में बुजुर्ग महिला की जमीन खाली कर देगा और तब तक उसे किराया देगा। इस शिकायत को भी फाइल कर दिया। बैठक में विधायक अमरजीत ढांडा, डॉ. कृष्ण मिड्ढा, डीसी डॉ. मनोज कुमार, एसपी नरेंद्र बिजरानिया, एडीसी साहिल गुप्ता भी मौजूद रहे।
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शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने पर किया चार्जशीट
गांव करेला निवासी विजय कुमार की शिकायत थी कि उसकी माता शकुंतला देवी जेबीटी अध्यापक के पद से रिटायर्ड हुई थी। उसकी माता की 2016 में पेंशन रिवाइज होनी थी लेकिन शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने शिक्षा विभाग से इस मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता विजय कुमार ने कहा कि जब भी वह स्कूल में जाता है तो क्लर्क हरिओम उसको धमकी देता है। इस पर मंत्री ने क्लर्क हरिओम को दुर्व्यवहार करने पर चार्जशीट करने के निर्देश दिए।
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बैठक में रखी शिकायतें तो हो गए इंतकाल
बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित तीन शिकायतें रखीं गईं, जिनमें इंतकाल नहीं होना बताया गया। पिछली बैठक में भी यह शिकायतें रखी गई थी। गांव घिमाना निवासी प्रविंद्र व राम नगर नरवाना निवाशी जयवीर ने कहा कि वह एक साल से पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनका इंतकाल नहीं हो रहा। बैठक में बताया गया कि दोनों का इंतकाल हो गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि समिति की बैठक में आने से पहले इंतकाल क्यों नहीं किए जा रहे। यदि 15 दिन से अधिक किसी भी व्यक्ति का इंतकाल लंबित रहा तो पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार चमेला कॉलोनी निवासी सुनील कुमार की भी इंतकाल से संबंधित शिकायत थी। इसमें तहसीलदार ने बताया कि इसमें इंतकाल नहीं हो सकता। पहले यह जमीन जिस व्यक्ति के पास थी, उसे इंतकाल करवाना होगा। इस पर मंत्री ने दूसरे व्यक्ति को बुलाकर इंतकाल करवाने के निर्देश दिए।

रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के दो मामले, दोनों में अलग-अलग कार्रवाई
शिकायत नंबर तीन स्कीम नंबर 19 के लोगों की थी कि रिहायशी क्षेत्र में कुछ लोग व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, जिस कारण उनको परेशानी होती है। पिछली बार भी यह शिकायत रखी गईप थी। इसमें नगर परिषद ने गली के बीच में खंभे गाड़ दिए, जिससे भारी वाहन अंदर नहीं जा सकें। अब इस मामले में विधायक डॉ. कृष्ण मिड्ढा को मामला निपटाने के निर्देश दिए गए। वहीं एक अन्य शिकायत रोहतक रोड के लोगों की थी, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियां रिहायशी क्षेत्रों में करने का मामला था। इसमें मंत्री ने दोहपर को 12 बजे से दो बजे तक व्यावसायिक गतिविधियां करने के निर्देश दिए, बाकी समय व्यावसायिक गतिविधियां की तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी।
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