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Jind News: चुनाव प्रचार बंद, जनसभाएं नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

Fri, 04 Oct 2024 01:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Fri, 04 Oct 2024 01:57 AM IST
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Election campaign stopped, candidates will not be able to hold public meetings
जींद। वीरवार को शाम पांच बजे जिले में चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर लगाया। किसी ने रोड शो निकाला तो किसी ने जनसभाएं करके अपने लिए वोट मांगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अब चुनाव प्रचार करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सफीदों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया तो उचाना में भी कार्यवाह मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी रैली की। सफीदों से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष गांगोली ने जनसभाएं की। जुलाना से भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी ने रोड शो निकाला। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने जनसभाएं करके वोट की अपील। जींद से भाजपा प्रत्याशी डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने भी लोगों से जनसभाओं के जरिये वोट की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी वोट की अपील की। निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप गिल ने आखिरी दिन रोड शो निकाला। उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने जनसभाएं की। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह का पूरा परिवार जनसभाओं में व्यस्त रहा। नरवाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी ने चुनाव प्रचार किया। इनेलो प्रत्याशी विद्या रानी ने जनसभाएं करके समर्थन जुटाया। कांग्रेस प्रत्याशी सतबीर दबलैन ने भी जनसभाएं की।
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अब चुनाव प्रचार किया तो होगी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए तीन अक्तूबर को चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार संपन्न होता है। निर्धारित अवधि के बाद चुनाव प्रचार करने वाले चुनाव प्रत्याशियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा आम चुनाव के तहत पांच अक्तूबर को सुबह सात से सायं छह बजे तक मतदान होगा।
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उन्होंने कहा कि तीन अक्तूबर को सायं छह बजे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद किसी भी चुनाव प्रत्याशियों द्वारा रोड शो व जनसभाएं नहीं की जा सकती। चुनाव प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर मतदाताओं से वोट मांग सकते है। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में मतदान के दिन न तो प्रचार किया जा सकता है तथा न ही राजनीतिक दल अथवा चुनाव प्रत्याशी द्वारा बूथ स्थापित किया जा सकता है। 200 मीटर के बाहर भी दस बाई दस फीट के बूथ में केवल दो मेज और कुर्सी लगाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के शिविर मे कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। शिविरों में कोई खादय पदार्थ नहीं परोसा जाएगा या भीड़ के एकट्ठा होने के अनुमति नहीं है।
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