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Jind News: निराश्रित बच्चों को प्रतिमाह मिल रही 1850 रुपये वित्तीय सहायता

Wed, 31 Jan 2024 10:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 31 Jan 2024 10:55 PM IST
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Destitute children are getting financial assistance of Rs 1850.
जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि जिले में 21 वर्ष आयु तक के निराश्रित बच्चों को हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है। उपरोक्त विभाग एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 प्रतिमाह प्रति बच्चा पेंशन देती है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी सरोज देवी ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाणपत्र, बच्चों का स्वास्थ्य विभाग का जारी जन्म प्रमाणपत्र, हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकार की किसी पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
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