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Jind: गोली मारकर हत्या करने के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया
Fri, 19 May 2023 06:40 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 19 May 2023 06:40 PM IST
सार
मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला एव सत्रं न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने सोनू, मनदीप, मोनू, मनदीप उर्फ मोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के जींद में युवक की गोली मारकर हत्या करने व दूसरे को गोली मारकर घायल करने के चार दोषियों को एडीजे रितू गर्ग की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा चारों दोषियों को पर जुर्माना भी लगाया गया है।
13 अक्तूबर 2017 को गांव सुदकैन कलां निवासी सुभाष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा रविंद्र तथा उसका दोस्त अमित रात को खेत में फसल में पानी देने के लिए जा रहे थे, तभी गांव डूमरखां निवासी सोनू, गांव काब्रछा निवासी मनदीप ने दोनों पर रंजिश के चलते फायरिंग कर दी।
जिसमें रविंद्र की मौत हो गई, जबकि अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर थाना नरवाना पुलिस ने मृतक के पिता सुभाष की शिकायत पर सोनू, मनदीप, मोनू तथा मोटू के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने उसी समय चारों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला एव सत्रं न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने सोनू, मनदीप, मोनू, मनदीप उर्फ मोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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13 अक्तूबर 2017 को गांव सुदकैन कलां निवासी सुभाष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा रविंद्र तथा उसका दोस्त अमित रात को खेत में फसल में पानी देने के लिए जा रहे थे, तभी गांव डूमरखां निवासी सोनू, गांव काब्रछा निवासी मनदीप ने दोनों पर रंजिश के चलते फायरिंग कर दी।
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जिसमें रविंद्र की मौत हो गई, जबकि अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर थाना नरवाना पुलिस ने मृतक के पिता सुभाष की शिकायत पर सोनू, मनदीप, मोनू तथा मोटू के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने उसी समय चारों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला एव सत्रं न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने सोनू, मनदीप, मोनू, मनदीप उर्फ मोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।