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ट्रेन में यात्री से मारपीट कर लूटपाट करने के तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई दस-दस वर्ष की कैद --25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाय
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ट्रेन में यात्री को मारपीट कर मोबाइल, ब्रेसलेट छीनने वाले तीन दोषियों को दस-दस साल कैद
14 मई 2017 को जनता एक्सप्रेस ट्रेन में हुई थी वारदात, 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। पौने दो साल पहले जनता एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री लूटने और मारपीट करने के आरोप में तीन युवकों को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
14 मई 2017 को फतेहाबाद जिले के टोहाना कस्बा निवासी अजय वर्मा ने जीआरपी को शिकायत दी थी कि वह अपने भाई के साथ दिल्ली से जनता एक्सप्रेस में टोहाना जा रहा था। नरवाना के पास अचानक रेलगाड़ी में तीन-चार युवक चढ़े और उन्होंने लाठियों-बिंडों से उस पर हमला कर दिया। उसका मोबाइल फोन और सोने का ब्रेसलेट लेकर फरार हो गए। जीआरपी ने जब मामले की जांच की तो इसमें चोपड़ा पत्ती नरवाना निवासी सुनील, संजीव और पंजाबी चौक नरवाना निवासी जतिन का नाम सामने आया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में तीनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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14 मई 2017 को जनता एक्सप्रेस ट्रेन में हुई थी वारदात, 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। पौने दो साल पहले जनता एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री लूटने और मारपीट करने के आरोप में तीन युवकों को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
14 मई 2017 को फतेहाबाद जिले के टोहाना कस्बा निवासी अजय वर्मा ने जीआरपी को शिकायत दी थी कि वह अपने भाई के साथ दिल्ली से जनता एक्सप्रेस में टोहाना जा रहा था। नरवाना के पास अचानक रेलगाड़ी में तीन-चार युवक चढ़े और उन्होंने लाठियों-बिंडों से उस पर हमला कर दिया। उसका मोबाइल फोन और सोने का ब्रेसलेट लेकर फरार हो गए। जीआरपी ने जब मामले की जांच की तो इसमें चोपड़ा पत्ती नरवाना निवासी सुनील, संजीव और पंजाबी चौक नरवाना निवासी जतिन का नाम सामने आया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में तीनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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