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हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Sun, 17 Dec 2017 01:09 AM IST
Updated Sun, 17 Dec 2017 01:09 AM IST
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हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा
हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
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छह-छह हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अदालत ने उचाना रेलवे स्टेशन पर एक युवक की तेजधार हथियारों से हत्या करने के जुर्म के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार उचाना निवासी वजीर सिंह ने 29 मई 2015 को रेलवे पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका लड़का सोहन लाल उर्फ सोनू रात को खाना खाकर टहलने के लिए घर से निकला था। इस दौरान रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोगों ने शोर सुना था। शोर सुनकर लोग जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर सोनू लहूलुहान पड़ा था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। कुछ समय बाद सोनू की मौत हो गई। पुलिस ने उस समय अज्ञात लोगों पर तेजधार हथियार से हत्या करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान हत्या के मामले में उचाना निवासी जयप्रकाश व अक्षय का नाम सामने आया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनाई करते हुए जयप्रकाश व अक्षय को उम्रकैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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