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स्कूल संचालक राजेंद्र गल्हयाण की अग्रिम जमानत खारिज

Tue, 05 Jan 2016 12:19 AM IST
जींद/ अमर उजाला, ब्यूरो
जींद/ अमर उजाला, ब्यूरो Updated Tue, 05 Jan 2016 12:19 AM IST
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एचटेट लेवल तीन पेपर लीकेज के मामले में स्कूल संचालक राजेंद्र गल्हयाण की अग्रिम जमानत की याचिका को अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। राजेंद्र गल्हयाण के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पुलिस बेवजह उसे फंसाना चाहती है।

स्कूल में परीक्षा केंद्र अधीक्षक राजेंद्र रंधावा है। ऐसे में इंडियन मार्डन स्कूल से पेपर लीक हुआ है तो इसमें स्कूल संचालक राजेंद्र गल्हयाण का कोई कसूर नहीं है, इसलिए उसकी अग्रिम जमानत को मंजूर किया जाए।
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इस पर एसआईटी के प्रमुख एएसपी वसीम अकरम ने अदालत को बताया कि इस मामले में स्कूल संचालक राजेंद्र गल्हयाण का अब तक पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में संलिप्ता सामने आई है और उनको गिरफ्तार करने के बाद ही मामले से जुड़े अन्य लोगों को खुलासा हो सकता है।
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आरोपी राजेंद्र गल्हयाण मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी अग्रिम जमानत को खारिज किया जाए। इस दौरान आरोपी पक्ष और सरकारी अधिवक्ता के बीच में हुई बहस की सुनवाई करने के बाद अदालत ने आरोपी राजेंद्र गल्हयाण की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया।
ज्ञात रहे कि सोनीपत के इंडियन मार्डन स्कूल से एचटेट लेवल तीन का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद पुलिस ने स्कूल के परीक्षा अधीक्षक राजेंद्र रंधावा को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र रंधावा से पूछताछ में खुलासा किया कि पेपर लीक मामले में स्कूल संचालक राजेंद्र गल्हयाण, डीसी कार्यालय का प्रतिनिधि पवित्र गुलिया, राजीव दहिया, अध्यापक पवन और अजय भी शामिल है। लेकिन तभी से सभी आरोपी भूमिगत हैं। इसमें स्कूल संचालक ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

पवित्र गुलिया ने दायर की अग्रिम जमानत
पेपर लीक मामले में आरोपी डीसी कार्यालय के प्रतिनिधि पवित्र गुलिया ने सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। पवित्र गुलिया की याचिका पर छह जनवरी को सुनवाई होगी। आरोपी पवित्र गुलिया पर योजना बंद तरीके से पेपर को लीक करने का आरोप है और तभी से वह भूमिगत चल रहा है।


एसआईटी प्रमुख एएसपी वसीम अकरम ने बताया कि अदालत ने राजेंद्र गल्हयाण की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि इस मामले के दूसरे आरोपी पवित्र गुलिया ने भी अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। उसकी याचिका पर छह जनवरी को सुनवाई होगी।
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