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महिला का पर्स छीनने के दोषी को पांच साल कैद की सजा

Wed, 28 Oct 2020 12:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2020 12:09 AM IST
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Convicted for snatching a woman's purse, sentenced to five years
अर्बन एस्टेट निवासी कमलेश का पर्स छीनकर फरार होने के दोषी कौथ खुर्द निवासी रावत उर्फ रोता को एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने पांच वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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17 मई 2019 को अर्बन एस्टेट निवासी कमलेश ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी थी की वह गोहाना रोड पर बस अड्डे के पास गई हुई थी। इस दौरान बाइक पर सवार युवक ने उसका बैग छीन लिया। बैग में उसका मोबाइल, सात हजार रुपये, आधार कार्ड, पाजेब और दवाई थी। उसने इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी। पुलिस जांच में कौथ खुर्द निवासी रावत उर्फ रोता का नाम सामने आया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने रावत उर्फ रोता को पंाच वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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