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बिना अनुमति शहर में होर्डिंग्स व बैनर लगाने वालों पर नगरपरिषद की कार्रवाई

Wed, 29 Dec 2021 10:51 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 29 Dec 2021 10:51 PM IST
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City council's action against those who put up hoardings and banners in the city without permission
गोहाना रोड से होर्डिंग्स उतारते नगरपरिषद की टीम। - फोटो : Jind
बिना अनुमति शहर में होर्डिंग्स व बैनर लगाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत पांच लोगों को नोटिस भेजा गया है। इन पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है व तीन दिन में जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जुर्माना राशि नहीं भरी जाती है तो कोर्ट में केस किया जाएगा।
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इसके तहत शहर चार निजी अस्पतालों सहित पांच संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। शहर के सभी मुख्य मार्गों पर निजी अस्पताल, कोचिंग संस्थान, राजनीतिक, रेस्टोरेंट व अन्य संस्थानों के बैनर लगे हुए हैं। हालांकि नगर परिषद द्वारा प्रचार के लिए जगह तय की गई हैं। निर्धारित स्थानों पर होर्डिंग्स व बैनर लगाने पर तय शुल्क भी देना होता है। ऐसे में लोग कहीं भी बैरन लगा रहे हैं। करोड़ों
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नगर परिषद द्वारा डॉ. नीरज खर्ब अस्पताल, थ्री स्क्रीन वाला सीआरएस मॉल, डॉ. ललित मेमोरियल अस्पताल राहवाजा रोड, जींद टेरिस रेस्टोरेंट, डॉ. आशुतोष को नोटिस भेजा गया है।
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वसूला जाएगा जुर्माना
शहर में निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी बैनर व होर्डिंग्स लगाना अवैध है। नगर परिषद की टीम मुख्य मार्गों से बैनर उतार रही है। बैनर लगाने वालों के नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। बुधवार को पांच नोटिस पांच-पांच हजार रुपये के जारी किए गए हैं। इससे पहले भी दो नोटिस किए गए हैं। इन लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर अदालत में केस किया जाएगा। अब यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
-मोहन भारद्वाज, सीएसआई, नगर परिषद, जींद ।
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